मारपीट करने वाली महिलाओं को न्यायालय ने दिया 1-1 वर्ष का कारावास

पानी भरने की बात पर हुआ था विवाद..

मारपीट करने वाली महिलाओं को न्यायालय ने दिया 1-1 वर्ष का कारावास

देवास। सार्वजनिक नल से पानी भरने की बात को लेकर चार वर्ष पूर्व जिले के बागली तहसील में महिलाओं के बीच विवाद हो गया था। जिसका प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन था। उक्त प्रकरण में आज महिलाओं को दोषी मानते हुए न्यायालय ने 1-1 वर्ष की सजा सुनाई है। 

जिला लोक अभियोजन अधिकारी राजेन्द्र खांडेगर द्वारा बताया कि घटना दिनांक 04.03.2016 को शाम 05:40 बजे स्थान चम्पा बाग मोहल्ला बागली की है। घटना दिनांक को फरियादिया मनीषा मोहल्ले की सार्वजनिक पानी की टंकी से पानी भर रही थी, उसी समय उसके मोहल्ले की महिला जया तथा उसकी मां संतोषबाई भी पानी भर रही रही थी। पानी पहले भरने की बात को लेकर जया तथा उसकी मां संतोष बाई दोनों उसे अश्लील गालियां देने लगी तो मनीषा ने बोला की पहले तुम भर लो वह बाद में पानी भर लेगी। इसके बाद वह अपने घर के अंदर चली गई तो जया व संतोषबाई लोधी दोनो फरियादिया मनीषा के घर के अंदर घुस गए और उसे घर के अंदर ही लात व थप्पड़ और मुक्के से बहुत मारा-पीटा जिसके कारण फरियादिया चिल्लाने लगी तो आवाज सुनकर बंटी तथा नगीनाबाई आ गए उन्होनें बीच-बचाव किया तो जया तथा संतोषबाई बोली कि आज तो बचा लिया हैं आईंदा पानी भरने के बारे में कुछ बोला तो जान से खत्म कर देंगे। फरियादिया मनीषा की सूचना पर थाना बागली में रिपोर्ट लेखबद्व की गई। प्रकरण विवेचना में लेकर सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायलय में प्रस्तुत किया गया। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, तहसील बागली जिला देवास द्वारा निर्णय पारित कर दोनो आरोपीगण संतोषबाई पति उमेश लोधी, उम्र 46 वर्ष तथा जया पिता उमेश उम्र, 26 वर्ष निवासीगण बागली  को धारा 452 भादवि में 1-1 वर्ष का सश्रम कारावास तथा धारा 323/34 भादवि में 1-1 माह का सश्रम कारावास तथा 1000-1000/-रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। उक्त प्रकरण में शासन की ओर से श्री अशोक यादव सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी तहसील बाग द्वारा सफल पैरवी संपादित की गई। 

Comments