मोबाईल चोरी करने वाले आरोपी को न्यायालय ने दिया 1 वर्ष का कारावास
मोबाईल चोरी करने वाले आरोपी को न्यायालय ने दिया 1 वर्ष का कारावास
देवास। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा मोबाईल दुकान से चोरी करने करने वाले आरोपी सुरेश पिता रामलाल जामोद उम्र-23 वर्ष निवासी-सात पिपरिया जिला धार को धारा 457 एवं 380 भादंसं के आरोप में दोषी पाते हुए 1-1 वर्ष के कठोर कारावास तथा कुल 600/- रूपये के जुर्माने से दण्डित किया गया।
जिला लोक अभियोजन अधिकारी राजेन्द्र खांडेगर द्वारा बताया कि फरियादी शंकर भोले की गंगानगर में मां शारदा के नाम से मोबाईल की दुकान है। दिनांक 27.12.2014 को रात्रि 9 बजे फरियादी अपनी दुकान बन्द करके घर चला गया था। रात्रि में फरियादी का भाई विजय कुमार समय 4 बजे रिजर्वेशन कराने रेलवे स्टेशन गया था, तब दुकान का शटर सही थी। सुबह जब फरियादी अपनी दुकान आया जो दुकान का शटर टूटा होकर आधा खुला था। उसने जब अंदर जाकर देखा तो उसकी दुकान में रखे मोबाईलो में से 7 मोबाईल सैमसंग कंपनी के एवं 3 मोबाईल माइक्रोमैक्स कंपनी के कोई अज्ञात बदमाश दुकान के शटर का ताला तोडक़र चुराकर ले गया। फरियादी की उक्त सूचना के आधार पर थाना औद्योगिक क्षैत्र में रिपोर्ट लेखबद्व की गई। प्रकरण विवेचना में लेकर आरोपी सुरेश को गिरफ्तार कर सम्पूर्ण विवेचना उपरान्त अभियोग पत्र न्यायलय में प्रस्तुत किया गया। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा निर्णय पारित कर चोरी के आरोपी सुरेश पिता रामलाल जामोद उम्र-23 वर्ष निवासी-सात पिपरिया जिला धार को धारा 457 एवं 380 भादंसं में दोषी पाते हुए 1-1 वर्ष के कठोर कारावास तथा कुल 600/- रूपये के जुर्माने से दण्डित किया गया। उक्त प्रकरण में शासन की ओर से सुश्री ज्योति अजमेरा सहायक जिला अभियोजन अधिकारी द्वारा सफल पैरवी संपादित की गई एवं कोर्ट मोहर्रिर देवेन्द्र चौहान का विशेष सहयोग रहा। उक्त जानकारी मीडिया प्रभारी मधुलिका मेव ने दी है।
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