नाबालिग लडक़ी को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने वाले आरोपी को न्यायालय ने दिया 15 वर्ष का कारावास
नाबालिग लडक़ी को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने वाले आरोपी को न्यायालय ने दिया 15 वर्ष का कारावास
देवास। उप संचालक अभियोजन अजय सिंह भंवर द्वारा बताया कि दिनांक 08.05.2019 को उत्तरजीवी की मॉ चुनाव की ट्रेनिंग लेने इटावा सुबह 10:30 बजे घर से गई थी। घर पर उत्तरजीवी व उसका भाई था दोपहर 1:15 बजे लाईट चली जाने से उत्तरजीवी के भाई ने उसे खिडक़ी खोलने का बोला तो उसने खिडक़ी खोल दी तथा हवा आने से उत्तरजीवी के भाई की नींद लग गई। करीब 2:20 बजे उसकी नींद खुली तो उसने उत्तरजीवी को मकान में सभी जगह देखा किन्तु उत्तरजीवी नहीं मिली। तलाश करने पर मैन गैट का दरवाजा बाहर से लगा हुआ पाया गया। उत्तरजीवी बिना बताये घर से गई थी जो उसके साथ में एक बैग में उसकी मार्कशीट, फोटो, कपड़े तथा उसका पर्स जिसमें उसका आधार कार्ड, पेनकार्ड तथा 380/- रूपये थे। वह उन्हें भी लेकर चली गई। जिसके पश्चात उत्तरजीवी के भाई द्वारा थाना औद्योगिक क्षेत्र पर गुमशुदगी की रिपोर्ट प्रदर्श पी 6 एवं अपराध क्रमांक 363/19 पर प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी 7 दर्ज कराई गई। जिसमें आरोपी शकील पर उत्तरजीवी को ले जाने की शंका जाहिर की गई। रिपोर्ट लिखने के उपरांत मामला विवेचना में लेकर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। विषेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट)द्वारा इस महत्वपूर्ण प्रकरण में निर्णय पारित किया गया। जिसमें आरोपी शकील पिता शब्बीर शाह, आयु 42 साल, व्यवसाय-मजदूरी निवासी मकान नं. 334, बेरछा जिला शाजापुर को भा.द.स. की धारा 363 के अपराध में 5 वर्ष का सश्रम कारावास व भा.द.स. की धारा 366 के अपराध में 7 वर्ष का सश्रम कारावास और लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 5(एल)/6 के अपराध में 15 वर्ष का सश्रम कारावास तथा सभी धाराओं में कुल 20,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। तथा आरोपी का सहयोग व पनाह देने वाले आरोपी चरणसिंह पिता रामप्रसाद, आयु 23 साल, निवासी मकान नं. 394 गांगेपुरा थाना आलमपुर जिला भिण्ड को भा.द.स. की धारा 368 के अपराध में 5 वर्ष का सश्रम कारावास तथा 3000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। पुरूषोत्तम शर्मा संचालक लोक अभियोजन भोपाल द्वारा उक्त प्रकरण में सतत मोनिटरिंग की गई तथा समय समय पर पैरवीकर्ता अभियोजन अधिकारी को मार्गदर्शन दिया गया। उक्त प्रकरण में शासन की ओर से राजेन्द्र खाण्डेगर, जिला लोक अभियोजन अधिकारी द्वारा कुशल पैरवी संपादित की गई। सहा. जिला लोक अभियोजन अधिकारी अलका राणा व कोर्ट मोहर्रिर आरक्षक अतुल सिंह कुशवाह का विशेष सहयोग रहा। उक्त जानकारी मीडिया प्रभारी सुश्री मधुलिका मेव द्वारा दी गई।
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