खंभा उखाड़ने की बात को लेकर मारपीट करने वाले आरोपीयों को न्यायालय ने दिया 2-2 माह का कारावास
खंभा उखाड़ने की बात को लेकर मारपीट करने वाले आरोपीयों को न्यायालय ने दिया 2-2 माह का कारावास
देवास। जिला अभियोजन अधिकारी राजेन्द्र खांडेगर द्वारा बताया गया कि फरियादी राजेश निवासी मोखापीपलिया तहसील बागली ने दिनांक 12.12.2014 को थाना बागली आकर रिपोर्ट कर बताया कि उसके गांव में ग्राम पंचायत के द्वारा रोड बनाई जा रही थी समय 10ः30 बजे रामेश्वर जाट ने फरियादी राजेश से कहा कि वह स्वयं के घर के सामने का खंभा उखाडे तब फरियादी राजेश ने कहा कि जितनी जगह आरोपीगण के सामने है उतनी ही जगह फरियादी के घर के सामने हैं रामेश्वर जाट ने कहा कि उसके घर के सामने 50 फीट जगह है तो फरियादी राजेश ने कहा कि वह क्यों घर के सामने के खंभे उखाडे़, तो रामेश्वेर जाट व सुनील जाट दोनों ने फरियादी राजेश को माॅ-बहन की अश्लील गालियां देने लगे फरियादी ने गाली देने से मना किया तो रामेश्वर ने लकडी से सिर मेें मारा जिससे चोट आई और खून निकलने लगा। घटना राकेश व गंगाराम ने देखी है दोनों कह रहे थे कि आज तो इतना ही मारा है आइंदा जान से खत्म कर देंगे। फरियादी राजेश की उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाना बागली में प्रकरण पंजीबद्व कर विवेचना में लेकर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। अभियोजन की और से प्रस्तुत साक्ष्य फरियादी राजेश एवं साक्षी राकेश व गंगाराम तथा चिकित्सीय साक्ष्य को विश्वसनीय मानकर न्यायालय न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी द्वारा दोनो अभियुक्त रामेश्वर जाट उम्र 50 वर्ष और सुनील जाट उम्र 31 वर्ष निवासी मोखापीपलिया तहसील बागली को धारा 323/34 भादवि में दोष सिद्धि पाते हुये 2-2 माह का कारावास तथा 500-500/- रूपये के जुर्माने से दण्डित किया गया।
उक्त प्रकरण में शासन की ओर से अषोक यादव, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी द्वारा सफल पैरवी संपादित की गई। उक्त जानकारी मीडिया प्रभारी सुश्री मधुलिका मेव सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी द्वारा दी गई।
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