शराब तस्कर गुड्डा जायसवाल को 2 वर्ष का कारावास व अर्थदण्ड की न्यायालय ने सुनाई सजा

आरोपी के मकान में आबकारी विभाग को मिली थी अवैध शराब


देवास। जिला अभियोजन अधिकारी राजेन्द्र खांडेगर द्वारा बताया गया कि घटना इस प्रकार है कि दिनांक 27.06.2018 को शाम 7:30 बजे भौंरासा आबकारी उपनिरिक्षक वृत्त सोनकच्छ द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर महात्मा गॉधी मार्ग, बस स्टेण्ड भौंरासा पर गुड्डा उर्फ दीपक उर्फ सूर्यकान्त जायसवाल नामक एक व्यक्ति के मकान की तलाशी लेने पर 52 रंग-बिरंगी जरी केनों में 1560 लीटर स्प्रिट, नीले रंग के 10 खाली ड्रम, 215 नग पन्नियां मिली। इस पर वहॉ उपस्थित आरोपीगणो के विरूद्व आबकारी अधिनियम की धारा 34 (1)ए, 34 (2)ए, 49(ए) के तहत प्रकरण पंजीबद्व कर विवेचना में लिया गया। विवेचना पूर्ण कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। अभियोजन की और से प्रस्तुत साक्ष्य विश्वसनीय मानकर न्यायालय द्वारा अभियुक्त गुड्डा उर्फ दीपक जायसवाल आयु 49 वर्ष निवासी भौंरासा को आबकारी अधिनियम की धारा 34 (2) 2 वर्ष का कठोर कारावास तथा धारा 49 (ए) में 1 वर्ष का कठोर कारावास तथा कुल 30000/- रूपये के जुर्माने से दण्डित किया गया। उक्त प्रकरण में शासन की ओर से प्रहलाद सिंह घाटिया, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी, द्वारा सफल पैरवी संपादित की गई। उक्त जानकारी मीडिया प्रभारी सुश्री मधुलिका मेव सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी द्वारा दी गई।

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