घर में घुसकर की थी मारपीट, मिली 6 महीने की सजा

देवास। सिटी रिपोर्टर

घर में घुसकर एक महिला के साथ मारपीट करने वाले आरोपी को न्यायालय ने 6 माह के कारावास की सजा सुनाई है।जानकारी के अनुसार फरियादी पिंकी पिता राम नारायण साहू निवासी खातेगांव  14 दिसंबर 2014 को बहन के साथ घर के बाहर खड़ी होकर बात कर रही थी। इसी दौरान घर के पास रहने वाला आरोपी शिवप्रसाद पुरानी रंजिश को लेकर फरियादी के घर आया और उसे गाली देने लगा। आरोपी उसे मारने दौड़ा तो फरियादी पिंकी और उसकी बहन दौड़कर घर में चली गई। इस पर आरोपी भी फरियादी के घर में घुस गया और उसके साथ मारपीट की। इससे उसे चोटें आई। आरोपी ने जान से मारने की धमकी दी। मामले में पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर न्यायालय में प्रस्तुत किया था। गुरुवार को न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी खातेगांव ने निर्णय पारित करते हुए आरोपी शिवप्रसाद पिता सुंदर लाल साहू निवासी खातेगांव को धारा 452 में 6 माह के कारावास व 500 रुपए अर्थदंड से दंडित किया। इसी प्रकार धारा 323 में न्यायालय उठने तक की सजा व 500 अर्थदंड से दंडित किया। शासन की ओर से पैरवी रमेश कारपेंटर द्वारा की गई व सहयोग सैनिक संजय तिवारी का रहा।

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