जमीन के मामले मेंं मारपीट करने वाले को न्यायालय उठने व अर्थदंड की सजा दी
देवास। जिला अभियोजन अधिकारी श्री राजेन्द्र खांडेगर जिला देवास द्वारा बताया गया कि फरियादी शंकरसिंह ने थाना टोंकखुर्द में रिपोर्ट कराई कि दिनांक 01.11.16 को करीब शाम 5 बजे वह उसके मवेशी बांध कर बाडे से घर आ रहा था, तब लोकेन्द्र पटेल के घर के सामने कमलसिंह सेंधव तथा गोपालसिंह सेंधव आये और मां-बहन की गालियां देकर बोले कि तेरी जमीन में से हमारी जमीन निकलती है, हम जमीन लेंगे। जब उसने कहा कि जमीन कि नपती करा लो तो इतने में कमलसिंह ने उसे थप्पड़ और मुक्के से दोनों गालों पर मारा। उसे बचाने उसका नाती गोविंद आया तो उसे गोपालसिंह ने लकड़ी से मारा जिससे उसे बांयी आंख पर कपाल पर चोंट लगी। उसकी पत्नि राजलबाई आई तो उसे भी दोनों ने मां-बहन की गालियां दी। इतने में राजेन्द्र भाटी व मुरारीलाल खाती आ गये, जिन्होंने बीच-बचाव किया व घटना देखी है। फिर दोनो आरोपी जाते-जाते जान से मारने की धमकी दे कर गए। फरियादी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाना टोंकखुर्द में प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। अभियोजन की और से प्रस्तुत साक्ष्य फरियादी शंकरसिंह व गोविंद तथा चिकित्सीय साक्ष्य को विश्वसनीय मानकर न्यायालय द्वारा दोनो अभियुक्त कमलसिंह सेंधव और गोपालसिंह सेंधव को धारा 323/34 भादवि में दोषी पाते हुये न्यायालय उठने तक का कारावास तथा 500-500/- रूपये के जुर्माने से दण्डित किया गया। उक्त प्रकरण में शासन की ओर से जगजीवनराम सवासिया, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी द्वारा सफल पैरवी संपादित की गई। उक्त जानकारी मीडिया प्रभारी सुश्री मधुलिका मेव सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी द्वारा दी गई।
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