पंचायत त्रिस्तरीय निर्वाचन आरक्षण के तहत प्रथम चरण की कार्यवाही शुरू

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देवास। म.प्र. पंचायत राज अधिनियम 1993 के अतंर्गत शासन निर्देशानुसार त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के तहत आरक्षण की कार्यवाही दो चरणों में की जा रही है। जिसके तहत प्रथम चरण आज प्रातः 11 बजे से समस्त जनपद पंचायत कार्यालयों पर जिले की 512 ग्राम पंचायतों के लिए उनके वार्डो में पंचों के पदों का वर्गवार आरक्षण जिसमें अजा एवं अजजा वर्ग का आरक्षण जनसंख्या के प्रतिशत के आधार पर अवरोही क्रम में तथा अन्य पिछडा वर्ग का आरक्षण चक्रानुक्रम व लॉट डालकर शुरू किया गया। जिले की 512 पंचायतों में सरपंच पदों का वर्गवार आरक्षण चक्रानुक्रम व लॉट डालकर किया जाएगा।
उपरोक्त आरक्षण कार्यवाही में प्रत्येक प्रवर्ग अजा/अजजा/अ.पि.वर्ग/अनारक्षित में 50 प्रतिशत महिला पदों का आरक्षण चक्रानुक्रम व लॉट प्रक्रिया से किया गया। ग्राम पंचायतों के वार्डो एवं सरपंच पदों के आरक्षण की कार्यवाही संपादित कराने हेतु कलेक्टर द्वारा समस्त संबंधित अनुविभागी अधिकारी/तहसीलदार को प्राधिकृत किया गया है। कलेक्टर डॉ. श्रीकान्त पाण्डेय द्वारा उपरोक्त आरक्षण की कार्यवाही की विडियोंग्राफी कराने तथा पूर्ण पारदर्शिता एवं निष्पक्षता के साथ कराने के निर्देश संबधित अनुविभागीय अधिकारी को दिए गए है। इसी प्रकार द्वितीय चरण में 30 जनवरी को प्रातः 11 बजे से जिला पंचायत कार्यालय पर जनपद पंचायत के वार्डो, जिला पंचायत के वार्डो एवं जनपद पंचायत के अध्यक्ष पदों का प्रवर्गवार आरक्षण की कार्यवाही की जाएगी।

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