देर रात को माँ उठी, देखा लडक़ी नहीं है, पीछे का दरवाजा खुला हुआ था..

किशोरी को बहला-फुसलाकर ले जाने वाले आरोपियों को 20 साल की सजा
सहयोग करने वाले आरोपी को 7 वर्ष का सश्रम कारावास
देवास। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) द्वारा आज निर्णय पारित करते हुए आरोपी आशिष उर्फ आशाराम, आयु-20 वर्ष, निवासी-सुनवानी गोपाल को धारा 363 के अपराध में 5 वर्ष, धारा 366 के अपराध में 7 वर्ष तथा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 5(एल)/6 में दोषी पाते हुए 20 वर्ष का सश्रम कारावास तथा कुल 20000/- (बीस हजार रूपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया। तथा अन्य आरोपी भारत बागरी उम्र 35 साल ,निवासी सुनवानी गोपाल को धारा 366 के अपराध में दोषी पाते हुए 7 वर्ष का सश्रम कारावास व 5000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। उक्त प्रकरण में संचालक लोक अभियोजन म.प्र. भोपाल पुरूषोत्तम शर्मा द्वारा सतत मॉनीटरिंग की गई। एवं समय-समय पर पैरवीकर्ता अभियोजन अधिकारी को मार्गदर्शन दिया गया।
                        उपसंचालक (अभियोजन) अजयसिंह भंवर एवं एडीपीओ सुश्री मधुलिका मेव सहायक मीडिया सेल प्रभारी द्वारा बताया कि फरियादी पीडि़ता के पिता ने थाना विजयागंज मण्डी आकर जुबानी रिपोर्ट कि की मैं ग्राम सुनवानी गोपाल रहता हूं मेरी नाबालिग लडक़ी जिसकी उम्र 16 वर्ष है दिनांक 25.06.2019 को रात को हम लोग खाना खा खाकर सो गये थे। मैं घर के बाहर सोया था एवं मेरी पत्नी व लडकी घर के अंदर सो रहे थे। करीबन रात में 2:30 बजे मेरी पत्नी पानी पीने के लिये उठी तो देखा कि मेरी लडक़ी नहीं थी पीछे का दरवाजा भी खुला हुआ था फिर मेरी पत्नी ने मुझे बताया कि लडक़ी घर पर नहीं हैं जिस पर हमने आस-पास व रिश्तेदारों से पूछताछ की, लेकिन कोई पता नहीं चला तब मुझे शंका हुई की मेरे पड़ोसी आशीष उर्फ आशाराम मोंगिया तथा भारत बागरी मेरी नाबालिग लडक़ी को बहला फुसलाकर ले गये होगे। उक्त कथनो के आधार पर पुलिस थाना विजयागंज मण्डी में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। संदेही आशीष उर्फ आशाराम तथा भारत के घर पर पुलिस द्वारा तलाशी लेने पर वे नहीं मिले। जिसके बाद पुलिस द्वारा आरोपगीगण के फोन नम्बर को ट्रेस कर तथा मुखबिर की सुचना पर से दोनों आरोपीगण को ताजपुर फंटे से गिरफ्तार किया गया, तथा अभियुक्त आशीष उर्फ आशाराम उर्फ आशु का मेडीकल परीक्षण भी करवाया गया। अभियुक्तगण के विरूद्ध अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रकरण में शासन की ओर से राजेन्द्र खाण्डेगर, जिला लोक अभियोजन अधिकारी द्वारा कुशल पैरवी संपादित की गई। श्रीमति अलका राणा सहायक जिला अभियोजन अधिकारी कोर्ट मोहर्रिर आरक्षक अतुल सिंह कुशवाह तथा आरक्षक महेन्द्र मण्डलोई का विशेष सहयोग रहा।

Comments