चोर की शर्ट से हुई थी पहचान, चोरी करने की नियत से घुसा था..

चोर की शर्ट से हुई थी पहचान, चोरी करने की नियत से घुसा था..
न्यायाधीश ने आरोपी को न्यायालय उठने तक की दी सजा..
देवास। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी तहसील टोंकखुर्द द्वारा अभियुक्त नंदराम पिता कालू, उम्र-48 वर्ष, निवासी-ग्राम जमोनिया, तहसील टोंकखुर्द जिला देवास को धारा 380/511 भादवि के अपराध में दोषी पाते हुए न्यायालय उठने तक का कारावास एवं 1 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
              जिला लोक अभियोजन अधिकारी राजेन्द्र खांडेगर एवं एडीपीओ सुश्री मधुलिका मेव सहायक मीडिया सेल प्रभारी द्वारा बताया गया कि दिनांक 21.07.2002 को फरियादी कमल ने पुलिस चौकी बालोन में रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह ग्राम-जमोनिया में रहता है और वह खेती करता है। रात्रि करीबन 8 बजे वह और उसके माता-पिता खाना खाकर सो गए थे। गर्मी के कारण घर की खिडक़ी खोल रखी थी। रात्रि करीब 12:30 बजे घर में आहट सुनाई दी तो उसकी नींद खुल गई तो उसने देखा कि उसके गांव का युवक घर के अंदर से भागने लगा। उसने उसको पकड़ लिया और चेहरा देखा तो वह उसके गांव का ही युवक नंदराम था। उसकी नंदराम से झूमा-झटकी हुई तो वह उसको धक्का देकर भाग गया। नंदराम की शर्ट उसके हाथ में रह गई। शर्ट को वह अच्छी तरह पहचानता था और नंदराम को उसी शर्ट को पहने हुए कई बार देख चुका था। घर के बाहर लाईट जल रही थी। फरियादी के माता-पिता भी उठ गए थे, तब उन्होनें भी नंदराम को अच्छी तरह पहचान लिया था। फरियादिया की उक्त रिपोर्ट के आधार पर पुलिस चौकी बालोन में अपराध पंजीबद्व कर पूर्ण विवेचना पश्चात अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रकरण में शासन की ओर से जगजीवनराम सवासिया सहायक जिला अभियोजन अधिकारी, तहसील टोंकखुर्द द्वारा सफल पैरवी संपादित की गई।

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