पड़ोसी के साथ मोबाइल की मैमोरी कार्ड को लेकर हो गया था विवाद..

पड़ोसी के साथ मोबाइल की मैमोरी कार्ड को लेकर हो गया था विवाद..
न्यायाधीश ने आरोपी को न्यायालय उठने तक की दी सजा, अर्थदंड से किया दंडित 
देवास। न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा आरोपी अज्जू उर्फ अजय पिता टन्टू, उम्र-28 वर्ष निवासी- इन्दिरा नगर गजरा गियर चौराहा को भादंसं की धारा 323 के अपराध में दोषी पाते हुए न्यायालय उठने तक का कारावास एवं 1 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
              जिला लोक अभियोजन अधिकारी राजेन्द्र खांडेगर द्वारा बताया गया कि दिनांक 09.05.2017 को समय शाम 7 बजे, फरियादी राहुल अपने परिवार के साथ घर के बाहर खड़ा था। तभी पड़ोस में रहने वाला अज्जू उर्फ अजय आया और मोबाईल की मैमोरी कार्ड की बात को लेकर राहुल को अश्लील गंदी-गंदी गालियां देने लगा। फरियादी ने गाली देने से मना किया तो उसे आरोपी अज्जू ने थप्पड़ और मुक्को से मारपीट की, जिससे राहुल के गले में चोट लगी। इतने में राहुल की मां बीच-बचाव करने आई तो आरोपी ने उन्हें भी अश्लील गालियां देकर मारपीट की, जिससे फरियादी की मां को दाहिनें हाथ की कलाई के पास चोट लगी। घटना कंचनबाई व गीताबाई ने देखी। आरोपी जाते-जाते जान से मारने की धमकी देकर गया। फरियादी राहुल की मौखिक शिकायत पर थाना कोतवाली में अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार कर अन्वेषण पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायाालय में प्रस्तुत किया गया।  उक्त प्रकरण में शासन की ओर से चन्दरसिंह परमार सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी, द्वारा सफल पैरवी संपादित की गई। एवं कोर्ट मोहर्रिर धर्मेन्द्र वाघेला का विशेष सहयोग रहा।

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