तुम मुझसे बात क्यों नहीं करती हो....
तुम मुझसे बात क्यों नहीं करती हो…पीडि़ता ने बात करने से मना कर दिया था
न्यायाधीश ने किशोरी से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को दी 1 वर्ष का सजा
देवास। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) द्वारा उक्त प्रकरण में निर्णय पारित करते हुए जिसमें आरोपी हरीश पिता मांगीलाल परमार, आयु-22 वर्ष, निवासी-इटावा को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 11 (4) सहपठित 12 के अधीन (पाक्सो एक्ट) में दोषी पाते हुए 1 वर्ष का सश्रम कारावास तथा कुल धाराओं में 1000/- अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
उप संचालक (अभियोजन) अजयसिंह भंवर एवं एडीपीओ सुश्री मधुलिका मेव सहायक मीडिया सेल प्रभारी द्वारा बताया कि दिनांक 17.12.2019 को दिन में करीब 3:30 से 4 के बीच पीडि़ता दुकान पर पेन खरीदने गई थी, तभी उसके घर के पास रहने वाला हरीश उसके पास आया और पीडि़ता से बात करने लगा तथा बोला कि तुम मुझसे बात क्यों नहीं करती हो। तब पीडि़ता ने उससे बात करने से मना कर दिया तो आरोपी हरीश ने उसे गालियां दी जिसके पश्चात पीडि़ता ने घर जाकर सारी बात अपनी मां को बताई। आरोपी हरीश हमेशा पीडि़ता को परेशान करता रहता था। वह कुछ सामान लेन व स्कूल जाती है तो आरोपी उसका पीछा करता है और बोलता है कि किसी को बताया तो जान से खत्म कर देगा। पीडि़ता द्वारा उक्त आशय की रिपोर्ट पुलिस थाना सिविल लाईन पर लिखाई गई। उक्त कथनो के आधार पर पुलिस थाना सिविल लाईन में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया तथा आरोपी हरीश को गिरफ्तार किया। अभियुक्त के विरूद्ध उक्त धाराओ में अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रकरण में शासन की ओर से राजेन्द्र खाण्डेगर, जिला लोक अभियोजन अधिकारी द्वारा कुशल पैरवी संपादित की गई। श्रीमति अलका राणा सहायक जिला अभियोजन अधिकारी व कोर्ट मोहर्रिर आरक्षक 538 अतुल सिंह कुशवाह का विशेष सहयोग रहा।
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