शादी तो मैं तुझसे ही करूंगा, अगर तूने शादी से मना किया तो बदनाम कर दूंगा..

युवती का पीछा कर परेशान करने वाले आरोपी को 1 वर्ष की दी सजा
देवास। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) द्वारा उक्त प्रकरण में निर्णय पारित करते हुए जिसमें आरोपी सुनील पिता बाबूलाल, आयु-21 वर्ष, निवासी-ग्राम अजनास, तहसील खातेगांव को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 11 सहपठित 12 के अधीन (पाक्सों एक्ट) में दोषी पाते हुए 1 वर्ष का सश्रम कारावास तथा 1000/- (एक हजार रूपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया।
                   उप संचालक (अभियोजन) जिला अजयसिंह भंवर एवं एडीपीओ सुश्री मधुलिका मेव सहायक मीडिया सेल प्रभारी द्वारा बताया कि पीडि़ता कक्षा दसवीं की छात्रा है। उसका पड़ोसी आरोपी सुनील दो-तीन माह पूर्व से पीडिता स्कूल जाती थी तो उसका पीछा करता था और बोलता था कि वह उससे प्यार करता है और गंदे-गंदे इशारे करता था। पीडि़ता ने कई बार आरोपी को समझाया कि यह बात उसके घर वालो को बताएगी लेकिन फिर भी आरोपी आये दिन पीडि़ता को पेरशान करता था और उसके घर के चक्कर लगाता था। दिनांक 15.08.2018 को सुबह सात बजे जब पीडि़ता उसकी सायकल से झंडा वंदन के कार्यक्रम में स्कूल जा रही थी तभी रास्ते मे हनुमान मंदिर के पास आरोपी सुनील मिला और उसकी तरफ हाथ से अश्लील इशारे करने लगा और बोला कि शादी तो मैं तुझसे ही करूंगा अगर तूने शादी से मना किया तो इतना बदनाम कर दूंगा कि तुझे कहीं का नहीं छोडूंगा। आरोपी सुनील ने पीडि़ता को इतना परेशान कर दिया कि पीडि़ता को घर से बाहर निकलने में डर लगने लगा। पीडि़ता द्वारा उक्त आशय की रिपोर्ट पुलिस थाना खातेगांव पर लिखाई गई। उक्त कथनो के आधार पर पुलिस थाना खातेगांव में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया तथा आरोपी सुनील को गिरफ्तार किया। अभियुक्त के विरूद्ध उक्त धाराओ में अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रकरण में शासन की ओर से राजेन्द्र खाण्डेगर, जिला लोक अभियोजन अधिकारी द्वारा कुशल पैरवी संपादित की गई। श्रीमति अलका राणा सहायक जिला अभियोजन अधिकारी व कोर्ट मोहर्रिर आरक्षक 538 अतुल सिंह कुशवाह का विशेष सहयोग रहा।

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