फरियादिया ने कहा : मेरे घर के सामने मत लड़ो.., अभियोक्त्री ने कहा : हमारे घर के झगड़े में तू क्यों बोलती है..
फरियादिया ने कहा : मेरे घर के सामने मत लड़ो..
अभियोक्त्री ने कहा : हमारे घर के झगड़े में तू क्यों बोलती है..
फरियादिया के घर के सामने पड़ोसी व उसके परिवार वाले आपस में झगड़ रहे थे..
फरियादिया के मना करने पर आरोपिया ने कि थी मारपीट..
न्यायाधीश ने मारपीट करने वाली महिला को तीन माह की दी सजा
देवास। जिला लोक अभियोजन अधिकारी राजेन्द्र खांडेगर एवं एडीपीओ सुश्री मधुलिका मेव सहायक मीडिया सेल प्रभारी द्वारा बताया कि दिनांक 08.07.2015 को सुबह समय 7:30 बजे की घटना है। फरियादिया अवंताबाई के मकान के पास अभियोक्त्री का मकान है, अभियोक्त्री के परिवारवालों में घटना के दो दिन पूर्व आपसी झगड़ा हो गया था। तब फरियादिया अवंताबाई ने उनसे कहा कि मेरे घर के सामने मत लड़ो, अपने घर के सामने जाकर लड़ो। इसी बात को लेकर राधेश्याम, तेजूबाई तथा अभियोक्त्री ग्यारसीबाई घटना वाले दिन फरियादिया के घर के सामने आये और बोले कि हमारे घर के झगड़े में तू क्यों बोलती है, तेजूबाई ने फरियादिया का गला पकडा तथा अभियोक्त्री ग्यारसीबाई ने कुल्हाडी की मारी, जो फरियादिया अवंताबाई के बायें हाथ की कलाई में लगी जिससे खून निकलने लगा। फरियादिया की बहू तथा श्यामू ने बिचबचाव किया और फरियादिया को छुडवाया। अभियोक्त्री एवं उसके परिवारवाले जाते-जाते जान से मारेन की धमकी दे कर गये। फरियादिया की उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाना कोतवाली में अपराध पंजीबद्व कर पूर्ण विवेचना पश्चात अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा अभियोक्त्री ग्यारसीबाई पति-राधेश्याम, उम्र-45 वर्ष, निवासी-बिहारीगंज को धारा 323 भादवि के अंतर्गत दंडनीय अपराध के आरोप में दोषी पाते हुए तीन माह का सश्रम कारावास एवं 1000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। उक्त प्रकरण में शासन की ओर से चंदरसिंह परमार सहायक जिला अभियोजन अधिकारी द्वारा सफल पैरवी संपादित की गई। कोर्ट मोहर्रिर आरक्षक धर्मेन्द्र बाघेला का विशेष सहयोग रहा।
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