मदिरा, भांग की दुकानें सहित सिनेमाघर 14 अप्रैल तक बंद..
मदिरा एवं भांग की दुकानें सहित सिनेमाघर 14 अप्रैल तक बंद
देवास। राज्य शासन द्वरा सिनेमाघरों को 14 अप्रैल तक बंद रखने का आदेश जारी किया है। विदित है कि पूर्व में जारी आदेश अनुसार मध्यप्रदेश सिनेमा (विनियमन) अधिनियम 1952 की धारा 5(4) के अंतर्गत प्रदेश में संचालित सभी सिनेमाघरों को 31 मार्च तक बंद रखने का आदेश दिया गया था।
राज्य शासन द्वारा राष्ट्रीय विपदा कोरोना वायरस के फैलाव पर नियंत्रण तथा बचाव के प्रयासों के तहत प्रदेश में लागू लॉकडाउन की अवधि 14 अप्रैल तक अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठानों की तरह मदिरा एवं भांग दुकानों का संचालन बंद करने के निर्देश दिये गये हैं।
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