कोरोना वायरस : सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के बाद न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण के कैदी हुए रिहा..

जिला जेल से पैरोल पर 24 कैदियों को 2 माह के लिए छोड़ा..

देवास। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के बाद जिला जेल में बंद कैदियों में 24 ऐसे कैदियों को पैरोल पर छोड़ा गया है। जिनका प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है। जिला जेल के जेलर रमेश चन्द्र आर्य ने बताया कि ऐसे सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर प्रदेश सरकार ने एक उच्च स्तरीय टीम गठित की थी। जिसमें यह निर्णय हुआ था कि ऐसी धाराओं में जिनमे 5 साल तक कि सजा हो सकती है, ऐसे विचाराधीन बंदियों को उनके आवदेन पर 2 माह के लिए अग्रिम जमानत के लिये रिहा कर दिया जाए। उसी के परिपेक्षय में न्यायालय को आवदेन भेजे थे, जिसके चलते 24 बंदी कल रात 9 बजे रिहा कर दिए गए है। इसके अलावा कुछ और रिहाइयां भी हुई है किंतु कुछ प्रकरणों में रुके हुए है, उनके प्रकरणों का निराकरण होने के बाद वह भी रिहा होंगे। इस मामले में रिहा कैदीयो को पत्रकार साथी चेतन योगी ने अपना फर्ज निभाते हुए कैदियों को उनके परिजनों तक पहुंचने के लिए आर्थिक मदद भी की।

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