कर्तव्यों के निर्वहन में लापरवाही बरतने पर जिला शिक्षा अधिकारी निलंबित, वरिष्ठ कार्यालयों द्वारा प्रदत्त निर्देशों का परिपालन नहीं करने संबंधी तथ्य सामने आए, डिप्टी कलेक्टर को दिया तत्काल प्रभार..

कर्तव्यों के निर्वहन में लापरवाही बरतने पर जिला शिक्षा अधिकारी निलंबित
वरिष्ठ कार्यालयों द्वारा प्रदत्त निर्देशों का परिपालन नहीं करने संबंधी तथ्य सामने आए
गंभीर अनियमितता, कार्य के प्रति उदासीनता रही..!
देवास। जिला शिक्षा अधिकारी ने अपने पद पर कार्य करते हुए घोर लापरवाही की थी। जिसकी शिकायत स्कूल शिक्षा विभाग भोपाल को मिली थी। जिस पर जिला शिक्षा अधिकारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।
भोपाल शिक्षा विभाग से मिले आदेश के मुताबिक जिला शिक्षा अधिकारी राजेन्द्र खत्री को निलंबित कर दिया गया है।
यह दिया आदेश
राज्य शासन के संज्ञान में राजेन्द्र खत्री, प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी के रूप में पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में लापरवाही, गंभीर अनियमितता, कार्य के प्रति उदासीनता एवं वरिष्ठ कार्यालयों द्वारा प्रदत्त निर्देशों का परिपालन नहीं करने संबंधी तथ्य लाये गये है। इस प्रकार राजेन्द्र खत्री, प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी का उक्त कृत्य, शासकीय कार्य के प्रति गंभीर लापरवाही व स्वैच्छाचारिता को प्रदर्शित करता है, तथा उनका कत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 के विपरीत होकर गंभीर कदाचरण की श्रेणी में आता है। अत: राज्य शासन, एतद् द्वारा, मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजेन्द्र खत्री, प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित करता है। राजेन्द्र खत्री, अपचारी अधिकारी का निलंबन अवधि में मुख्यालय कार्यालय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, उज्जैन संभाग उज्जैन रहेगा। राजेन्द्र खत्री, अपचारी अधिकारी को निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

प्रभार के लिए जारी हुआ आदेश..
प्रशासकीय कार्य सुविधा की दृष्टि से नरेन्द्र सिंह धुर्वे, डिप्टी कलेक्टर को अपने वर्तमान प्रभार के कार्य के साथ-साथ जिला शिक्षा अधिकारी जिला के प्रभार के कार्य आगामी आदेश पर्यन्त कार्य सम्पादन करने हेतु कलेक्टर श्रीकांत पांडेय ने आदेशित किया है। यह आदेश तत्काल प्रभावशील हो गया है।

Comments