देवास तत्काल प्रभाव से लॉकडाउन घोषित..

-सम्पूर्ण देवास जिले की राजस्व सीमाओं आगामी आदेश तक प्रतिबंधात्मक आदेश जारी..

देवास। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के दृष्टिकोण से जिला दण्डाधिकारी डॉक्टर श्रीकांत पांडे ने दण्ड प्रक्रिया संहिता-1973 की धारा-144 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए सम्पूर्ण देवास जिले की समस्त राजस्व सीमाओं में आगामी आदेश तक प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।
आदेश के तहत जिले में तत्काल प्रभाव से लॉकडाउन घोषित कर दिया है। लॉकडाउन की स्थिति में उल्लेखित प्रतिष्ठानों में अतिआवश्यक होने पर कोई व्यक्ति अल्पसमय के लिये जा सकेगा। इसके अतिरिक्त किसी व्यक्ति को अपने घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी। जिले की सभी सीमाएं सील की जायेंगी। किसी भी माध्यम सड़क, रेल से जिले की सीमा में बाहरी वाहनों तथा अन्य राज्य व जिले से प्रवेश-आगमन प्रतिबंधित कर दिया है। जिले में निवासरत नागरिकों का जिले की सीमा के बाहर जाना तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया गया है। आदेश के तहत जिले के समस्त शासकीय, अर्द्धशासकीय कार्यालय बन्द रहेंगे। अत्यावश्यक सेवा वाले विभाग जैसे राजस्व, स्वास्थ्य, पुलिस, विद्युत, दूरसंचार, नगर पालिका, पंचायत आदि इससे मुक्त रहेंगे। मेडिकल दुकान, खाद्य सामग्री अर्थात ग्लोसरी आयटम, फल, सब्जी और हॉस्पिटल तथा सभी बैंकों के एटीएम से कैश प्रतिपूर्ति की सेवा के अलावा शेष समस्त व्यावसायिक प्रतिष्ठान बन्द रहेंगे।
आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा। यह आदेश आज रविवार 22 मार्च से 24 मार्च की रात्रि 12 बजे तक प्रभावशील रहेगा।

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