लर्निंग ड्रायविंग लायसेंस तथा स्थाई ड्रायविंग लायसेंस पर लगा प्रतिबंध..

परिवहन आयुक्त ने जारी किया आदेश, 31 मार्च तक लायसेंस स्थगित..

देवास। नावेल कोरोना वायरस (COVID-19) सम्पूर्ण मानवजाति के लिये अत्यंत विभीषक रूप लेता जा रहा है, जिसके लिए वर्तमान में कोई सद्यः प्रभावी उपचार उपलब्ध नहीं है, मात्र उच्च स्तर की संपर्क रहित सावधानी ही इसको आम जनता के मध्य फैलाव से प्रतिबंधित कर सकने में सक्षम है।परिवहन कार्यालयों में स्थाई ड्रायविंग लायसेंस/लर्निग ड्रायविंग लायसेंस प्राप्त करने हेतु काफी संख्या में आवेदक प्रतिदिन उपस्थित होते हैं। भारत सरकार तथा राज्य
सरकार के सुरक्षा उपायों में यह निर्देशित किया गया है कि आम जनता के एक स्थान पर एकत्रित होने की स्थिति से बचने पर इस वायरस के संक्रमण का प्रसार और प्रभाव नियंत्रित किया जाना संभव है। अतः प्रदेश के समस्त परिवहन कार्यालयों में लर्निंग ड्रायविंग लायसेंस तथा स्थाई ड्रायविंग लायसेंस के परीक्षण की प्रक्रिया को दिनांक 31.03.2020 तक स्थगित किया जाता है। उपरोक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

Comments