आदेश : अत्यावश्यक सेवाओं के लिए समस्त अनुमतियां एवं पास जिनकी अवधि 14 अप्रेल तक थी, उन्हे 3 मई तक बढ़ाई..

आदेश : अत्यावश्यक सेवाओं के लिए समस्त अनुमतियां एवं पास जिनकी अवधि 14 अप्रेल तक थी, उन्हे 3 मई तक बढ़ाई..

देवास। Covid-19 कोरोना संकमण को दृष्टिगत रखते-हुए संपूर्ण जिले में दिनांक 25 मार्च से लॉकडाउन किया जाकर प्रतिबंधात्मक आदेश एवं निषेद्याया जारी की गई है। जिसके अंतर्गत इस कार्यालय द्वारा अत्यावश्यक सेवाओं खाद्यान्न परिवहन, दूध परिवहन, खाद्य पदार्थ निर्माण इकाईयों एवं उसमे संलग्न कर्मचारियों को जारी की गई अनुमतियां/कर्फ्यू पास दिनांक 14 अप्रेल तक जारी किये गये थे। चूंकि संर्पूण भारत में लॉकडाउन की अवधि दिनांक 3 मई तक बढ़ाई गई है। अतः इस कार्यालय द्वारा जारी की गई समस्त अनुमतियां एवं पास जिनकी अवधि 14 अप्रेल तक थी। उन्हे दिनांक 3 मई तक बढ़ाई जाती है। पूर्व मे जारी पास ही मान्य होगें।

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