कलेक्टर ने खुर्सीद मंजिल, लक्ष्मीबाई मार्ग को एपिसेंटर घोषित करते हुये 3 किलोमीटर की परिधि में आने वाले क्षेत्र को कंटेनमेंट एरिया घोषित किया..

कलेक्टर ने खुर्सीद मंजिल, लक्ष्मीबाई मार्ग को एपिसेंटर घोषित करते हुये 3 किलोमीटर की परिधि में आने वाले क्षेत्र को कंटेनमेंट एरिया घोषित किया
कंटेनमेंट ऐरिया के अंतर्गत आवागमनपूर्ण रूप से प्रतिबंधित, कंटेनमेंट ऐरिया के समस्त निवासियों को होम कोरेंटाईन में रहना आवश्यक, आवश्यक सुविधाओं के अतिरिक्त किसी भी प्रकार से लोगों का बाहर जाना प्रतिबंधित
देवास। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ श्रीकान्त पाण्डेय ने मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 की विभिन्न धाराओं में निहित शक्तियों का उपयोग करते हुए कंटेनमेंट एरिया घोषित करने का आदेश जारी किया है।
जारी आदेशानुसार शहरी क्षेत्र में पाए गए सस्पेक्टेड केस क्षेत्र खुर्सीद मंजिल लक्ष्मीबाई मार्ग देवास को एपिसेंटर घोषित करते हुये। सभी घरों की 3 किलोमीटर की परिधि में आने वाले क्षेत्र को कंटेनमेंट एरिया घोषित किया है। इस क्षेत्र के समस्त घरों का सर्वे निर्धारित प्रपत्र में अनिवार्यत किया जावेगा। इससे लगे 5 किलोमीटर की परिधि के अतिरिक्त क्षेत्र को बफर जोन भी घोषित किया है। कंटेनमेंट ऐरिया के अंतर्गत पूर्ण रूप से आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। कंटेनमेंट ऐरिया के समस्त निवासियों का होम कोरेंटाईन में रहना आवश्यक होगा। इससे संदर्भित कार्यालयीन आदेशों के माध्यम से जो कफ्र्यू लगाया गया है, उसका सही तरीके से क्रियान्वयन हो सकेगा। कंटेनमेंट ऐरिया के अंदर आवागमन पूर्ण तरह से प्रतिबंधित रहेगा। कन्टेनमेंट ऐरिया से 2 किलोमीटर की परिधि का भी कन्ट्रोल किया जाना अनिवार्य होगा। जिसके अंतर्गत आवश्यक सुविधाओं के अतिरिक्त किसी भी प्रकार से लोगों का बाहर जाना प्रतिबंधित रहेगा। कन्टेनमेंट ऐरिया हेतु सीएमएचओ द्वारा विशेष आरआरटी, जिसके अंतर्गत एक फिजिशियन, एक एपीडिमियोलाजिस्ट, पेथालाजिस्ट, माइक्रोबायोलाजिस्ट, डाक्यूमेंटेशन स्टॉफ रखा जाना होगा व मेडिकल मोबाईल यूनिट, जिसके अंतर्गत एक मेडिकल ऑफिसर, एक पैरामेडिकल स्टॉफ, लेब टेक्निशियन व डॉक्यूमेंटेशन स्टॉफ का गठन किया जायेगा। उक्त क्षेत्र के एक्जिट पाईट पर स्वास्थ्य कर्मचारियों द्वारा सतत स्क्रीनिंग की जायेगी।

                    समस्त वार्ड वार फ्रंटलाईन स्वास्थ्य कार्यकर्ता-एलएचवी, एएनएम, आशा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सुपरवाईजर(एमपीडब्ल्यू- टीबीएचव्ही) टीम अनुसार एपीसेन्टर से प्रति टीम। पचास घरों का भ्रमण कर निर्धारित प्रोफार्मा-2 में जानकारी आईडीएसपी नोडल आफीसर को अनिवार्यत: उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। समस्त टीम कोविड-19 सस्पेक्टेड केस की मॉनीटरिंग प्रतिदिन करेंगे एवं काविड- 19 संक्रमण के संभावित लक्षण जैसे बुखार, खांसी, गले में दर्द एवं स्वांस लेने में तकलीफ आदि लक्षण आने पर आरआर टीम को सूचना देना सुनिश्चित करेंगे। समस्त कोविड- 19 संक्रमण के पॉजिटिव केस के परिजन निकट संपर्क को होम कोरेन्टाईन कराना जाना अति आवश्यक है, जिससे संक्रमण को समुदाय में फैलने से रोका जा सके। जिनको होम कोरेन्टाईन किया गया है, उनका प्रतिदिन फॉलोअप लेना होगा (विजिट या दूरभाष के माध्यम से) तथा संबंधित के ट्रू कॉन्टेक्ट को 14 दिन तक होम कोरेन्टाईन में रखना होगा एवं फोलोअप 28 दिन तक प्रतिदिन रखना होगा। आगे संक्रमण फैलने से रोकने हेतु त्वरित कार्यवाही अंतर्गत संदिग्ध संक्रमित की कॉटेक्ट ट्रेकिंग करते हुये समस्त संबंधितों (सेल्फ डिक्लेरेशन फार्म में उल्लेखित) से अनिवार्यत: संपर्क किया जाकर उन्हें भी होम कोरेंटाईन करवाने की कार्यवाही व उनकी भी प्रतिदिन संपर्क करते हुये संपर्क एवं ट्रॅकिंग की रिपोर्टिग किया जाना सुनिश्चित करें। नगरीय निकाय के जोनल अधिकारी द्वारा क्षेत्र का सेनेटाईजेशन किया जाना सुनिश्चित होगा। सस्पेक्टेड केस को सेक्टर मेडिकल ऑफिसर/आरआर टीम द्वारा परीक्षण किये जाने तक एक चिन्हित कमरे में आईसोलेशन में रखा जाना सुनिश्चित करना है एवं समस्त परिवार को फेस मॉस्क उपलब्ध कराते हुये हैण्ड हाईजीन और पर्सनल हाईजीन के प्रोटोकोल पालन करवाना सुनिश्चित करें। समस्त कार्यकर्ता पीपीई प्रोटोकोल का पालन करना भी सनिश्चित करेंगे।

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