इंदौर, भोपाल एवं उज्जैन व प्रदेश के बाहर जाने के लिए ई-पास अनिवार्य..
शेष जिलों में आवागमन के लिये ई-पास की आवश्यकता नहीं..
देवास। कोरोना संक्रमण के चलते बाहर जाने वाले लोग इस समय ई-पास लेकर ही आवश्यक कार्य के लिए तो अपने घर के लिए जा रहे है। इसके चलते राज्य शासन ने एक आदेश जारी किया है।

यह दिए आदेश..
राज्य नियंत्रण कक्ष से जारी ई-पास की सुविधा की आवश्यकता में ढील (शिथिलता) प्रदान करते हुए केवल इंदौर, भोपाल एवं उज्जैन से जाने वाले नागरिकों के लिए ई-पास की सुविधा अनिवार्य की गई है व शेष जिलों में आवागमन के लिये ई-पास की आवश्यकता नहीं है। इसके अतिरिक्त प्रदेश से बाहर जा रहे या अन्य प्रदेशों से मध्यप्रदेश में आ रहे व्यक्तियों को ई-पास की सुविधा पूर्ववत जारी रहेगी। केन्द्र शासन के नवीन निर्देशों के अनुसार दिनांक 25 मई से रेल परिवहन तथा 1 जून से हवाई परिवहन प्रारंभ किये जाने की अनुमति दी गई है, जिससे राज्य के बाहर से आवागमन संभव है, चूंकि प्रत्येक व्यक्ति को मात्र ई-टिकिट द्वारा ही यात्रा की अनुमति है तथा इसमें आवेदक के सभी विवरण पूर्व से ही दर्ज है। अतः यात्री द्वारा प्राप्त कन्फर्म टिकिट ही अपने निवास से/तक, रेलवे स्टेशन/एयरपोर्ट पहुंचने के लिये ई-पास के रूप में मान्य किये जाने का निर्णय लिया गया है।
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