61 लीटर कच्ची शराब का परिवहन करने वाले आरोपी को न्यायालय ने भेजा जेल..
61 लीटर कच्ची शराब का परिवहन करने वाले आरोपी को न्यायालय ने भेजा जेल
देवास/गुना। मीडिया सेल प्रभारी निर्मल कुमार अग्रवाल ने बताया कि पुलिस थाना म्याना को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि दो व्यक्ति हाथ भट्टी की कच्ची शराब ग्राम दुर्गापुर से टकनेरा के लिये ला रहे हैं उक्त सूचना पर पुलिस टकनेरा से आगे नर्सरी के पास पहुची तो दो व्यक्ति एक मोटर साईकिल के बीच में सफेद प्लास्टिक के बोरा को रखे हुये दिखे जिनको रोककर चैक किया तो बोरा में प्लास्टिक की पॉलीथिनों में हाथ भट्टी की बनी हुई कच्ची शराब पाई गई प्रत्येक थैली में करीब 1 लीटर हाथ भट्टी की कच्ची शराब थी जो कुल 61 पॉलीथिन थी। मोटर सायकल चलाने वाले चालक से नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम कल्ला पुत्र संतोष यादव निवासी टकनेरा व पीछे बैठे व्यक्ति ने अपना नाम वीरसिंह पुत्र कल्याण सिंह यादव निवासी देवरी थाना इंदार हाल ग्राम टकनेरा का होना बताया उक्त दोनो व्यक्तियों से शराब के संबंध में वैध लाइसेस पूछा तो न होना बताया उक्त घटना पर से थाना म्याना द्वारा अपराध क्रमांक 183/2020 धारा 34(2) आबकारी एक्ट में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया और आरोपी वीर सिंह व कलला यादव को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्रीमति सविता बजाज एडीपीओ गुना द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की गई जिसके आधार पर न्यायालय ने आरोपी को जेल भेज दिया।
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