दो अलग-अलग प्रकरणों के तहत न्यायालय में आरोपियों की जमानत निरस्त, आरोपीगणों को न्यायाधीश ने भेजा जेल..

दो अलग-अलग प्रकरणों के तहत न्यायालय में आरोपियों की जमानत निरस्त
आरोपीगणों को न्यायाधीश ने भेजा जेल
देवास। जिला मीडिया प्रभारी मधुलिका मेव एडीपीओ देवास ने बताया कि न्यायालय में दो प्रकरणों की सुनवाई के चलते न्यायाधीशों ने आरोपियों की जमानत आवेदन निरस्त किए हैं साथ ही आरोपियों को जेल भेजा गया है। जिसमें घर में घुस कर तोडफ़ोड़ करने वाले आरापियों की जमानत निरस्त करने के साथ आरोपियों को जेल भेजा इसके अलावा महिला के घर में घुस कर उसके साथ अश्लील हरकत करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त कर उसे भी जेल भेजने के आदेश दिए हैं।
घर में घुस कर तोडफोड़ करने वाले आरोपियों को जेल भेजा
जिला अभियोजन अधिकारी खाड़ेकर ने बताया कि प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्टे्रट बागली ने आरोपीगण सुखदेव उर्फ मुन्ना आदि निवासी ग्राम आर्दश नगर का जमानत आवेदन निरस्त कर जेल भेजा। घटना का विवरण इस तरह है फरयादी कनसिंह ने दिनांक 18/6/2020 को थाना उदयनगर में अपने भाई सुरपाल के साथ उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज करायी कि दिनांक 15/6/2020 को सुबह 9 बजे अपने घर पर ही था उसी समय आर्दश नगर के सुखदेव उर्फ मुन्ना हमारे घर आया तो मैंने बोला कि तुम्हारा ओर हमारा विवाद है तुम हमारे घर क्यों आये हो यह बात सुखदेव को बुरी लगी इतने मे मेरे घर के बाहर खड़े सुखदेव के साथी कमल लालसिंह, और दीपक लकड़ी लेकर मेरे घर के अन्दर घुस आये ओर मुझे मां बहन की नंगी-नंगी गालियां देने लगे और मुझे पुरानी रंजिश के चलते मारने दौड़े मैं जान बचा कर भागा फिर मेरे भाग जाने के बाद आरोपीगण ने मेरे घर कि खिडकी, एलसीडी, पंखा, छाछ बनाने कि मशीन, सिलाई मशीन एवं घरेलु सामान आदि में तोड़-फोड कर दिए। आरोपीगण ने मेरे घर मे तोडफ़ोड़ कर काफी नुकसान किया। वहां मौजूद जगदीश ने घटना देखी जाते जाते आरोपीगण मुझे जाने से मारने कि धमकी भी दे गए। फरयादी कनसिंह ने बताया कि वह आरोपीगण से बहुत डर गया था तथा अपने रिश्तेदार के यहा चला गया। उसके बताये अनुसार थाना उदय नगर के अपराध क्रमांक 122/2020 धारा 294, 452, 427, 506/34 भादवी में अपराध दर्ज किया गया। आरोपी कि ओर से जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया शासन कि ओर से सहा.जिला लोक अभियोजन अधिकारी अशोक यादव द्वारा जमानत दिये जाने का पुरजोर विरोध किया गया। न्यायालय द्वारा आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त कर उसे जेल भेजा।
महिला के घर में घुस कर उसके साथ अश्लील हरकत करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त
जिला अभियोजन अधिकारी राजेन्द्र खांडेगर ने बताया कि प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्टे्रट बागली ने आरोपी अखिलेश पिता श्रवण निवासी ग्राम झीरपनीया दंड का जमानत आवेदन निरस्त कर जेल भेजा। घटना का विवरण इस तरह है कि फरयादीया नैना पटेलिया ने दिनांक 15/6/2020 को थाना उदयनगर में अपने पिता भागिरथ के साथ उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसने बताया कि उसका पति सुनिल 15 दिनो से राऊ इन्दौर काम करने गया है दिनांक 13/6/2020 को शाम 5 बजे जब वह अपने घर ग्राम दन्ड उदय नगर में अपने बच्चो के साथ थी तभी आरोपी अखिलेश जो कि झिरपनीया दन्ड में रहता है मेरे घर के अन्दर घुस आया ओर पिछे से मेरा हाथ बुरी नियत से पकड लिया ओर बोला आज तेरे साथ खोटा काम करूगां मै जोर से चिल्लाई तो आरोपी वहां से भागा ओर जाते जाते बोला कि यह बात किसी को बताई तो तुझे जान से खत्म कर दुंगा, इतने में मेरे जेठ राहुल एवं सास पुनकी बाई आ गई मैं बहुत डर गई थी मैने उक्त बात उन्हे बताई। इसके बाद मे मेरे पति के आने का इन्तजार किया फिर उक्त घटना मेरे पति सुनिल व मेरे पिता को बताई आज रिपोर्ट करने आयी हुॅ। फरयादीया के बताये अनुसार थाना उदय नगर ने अपराध क्रमांक 119/2020 घारा 354, 452, 506 भादवी में रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना में लिया गया है। आरोपी कि ओर से जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया, शासन कि ओर से सहा.जिला लोक अभियोजन अधिकारी अशोक यादव द्वारा जमानत दिये जाने का पुरजोर विरोध किया गया। न्यायालय द्वारा आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त कर उसे जेल भेजा।

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