नाबालिक लड़की को बहला-फुसलाकर शारीरिक संबंध बनाने वाले आरोपी का सहयोग करने वाले आरोपी की न्यायालय ने की अग्रिम जमानत निरस्त..
देवास /गुना। विशेष न्यायालय पॉक्सो गुना में आरोपी प्रियांशु द्वारा अग्रिम जमानत के लिये आवेदन पेश किया गया जिसमें शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक डीपीओ गुना द्वारा की गयी जिनके तर्कों से सहमत होते हुए न्यायालय ने आरोपी की अग्रिम जमानत का आवेदन निरस्त कर दिया।
मीडिया सेल प्रभारी निर्मल कुमार अग्रवाल ने बताया कि फरियादिया ने अपने कथनो में बताया कि दिनांक 9/1/2020 को 9:30 बजे अभियोक्त्री के पिता प्लाट पर जाने तथा मां भोपाल जाने के दौरान प्रद्युमन और पप्पन उर्फ प्रियांशु का अभियोक्त्री के घर आकर प्रद्युमन द्वारा यह बोलना कि मेरे दोस्त का बर्थडे है, तू चल तब अभियोक्त्री के साथ बर्थडे मनाने चले जाना, साईकिल से पहुंचना तथा प्रद्युमन द्वारा अभियोक्त्री के साथ गलत संबंध बनाना बताया हैं उक्त घटना पर से थाना कुंभराज ने अपराध क्रमांक 21/2020 पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया विवेचना के दौरान आरोपी प्रियांशु द्वारा ही घटना में लड़की को बहलाकर फुसलाकर भगाने में सहयोग किया जाना पाया गया।
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