हथियार लेकर घुमने वाले आरोपी की जमानत निरस्त..

हथियार लेकर घुमने वाले आरोपी की जमानत निरस्त
देवास। जिला लोक अभियोजन अधिकारी राजेन्द्र खांडेगर द्वारा बताया गया कि न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्टे्रट न्यायाधीश द्वारा देबु पिता रंजित जाति पारदी उम्र-55 वर्ष निवासी ग्राम अन्तराकोडी डबलचौकी का जमानत आवेदन पत्र रमेशचन्द्र कारपेन्टर एडीपीओ के द्वारा वीडियों कांफ्रेंसिंग के माध्यम से किये गये तर्को से सहमत होते हुए निरस्त किया गया।
      घटना दिनांक 18.01.2014 को थाना सतवास को मुखबीर से सुचना मिली कि एक व्यक्ति अपने हाथ अपने हाथ मेें लोहे का धारदार फालिया लेकर कन्नौद रोड़ पट्रोलपम्प के पास घुम रहा है। सूचना पर पुलिस बल वहा पंहुचा जहां पर एक व्यक्ति हाथ में धारदार फालिया लेकर घुमते मिला जिससे आस-पास की जनता काफी भयभीत थी। जिसे पकडक़र नाम पूछने पर उसने अपना नाम रमेश उर्फ देबु होना बताया। रमेश उर्फ देबु के विरूद्व धारा 25 आम्र्स एक्ट के अंर्तगत अपराध पंजीबद्ध कर अभियोगपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। उक्त प्रकरण में शासन की ओर से रमेशचन्द्र कारपेन्टर सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी, तहसील खातेगांव द्वारा सफल पैरवी संपादित की गई।

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