जिले में शनिवार एवं रविवार को रहेगा पूर्णत: लॉकडॉउन, रात्रि 8 बजे से प्रात: 5 बजे तक कर्फ्यू प्रभावशील रहेगा..

जिले में शनिवार एवं रविवार को रहेगा पूर्णत: लॉकडॉउन
रात्रि 8 बजे से प्रात: 5 बजे तक कर्फ्यू प्रभावशील रहेगा
आदेश का उल्लंघन करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई
देवास। कलेक्टर चंद्रमौली शुक्ला ने कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने एवं आमजन के स्वास्थ्य, सुरक्षा और आशंकित संकट को दूर करने तथा क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और कानून-व्यवस्था बनाए रखने की दृष्टि से दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सम्पूर्ण देवास जिले की राजस्व सीमाओं के लिए प्रतिबन्धात्मक आदेश जारी किये है।
यह है आदेश
            कोरोना संक्रमित बढ़ते देख कलेक्टर ने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है, जिसके तहत अवगत कराया गया है की प्रत्येक शनिवार व रविवार को पूर्णत: लॉकडाउन रहेगा। आवश्यक वस्तुएं यथा मेडिकल स्टोर्स, दूध डेयरी/डोर-टू-डोर दूध विक्रेता एवं न्यूज पेपर हॉकर, सब्जी एवं फल विक्रेता (फेरी वाले) प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। आवश्यक सेवाओं में संलग्न अधिकारी/कर्मचारियों, प्रिन्ट मीडिया, इलेक्ट्रानिक मीडिया, बैंक कर्मियों को प्रतिबन्ध से मुक्त रहेगें। आपातकालीन सेवाओं को छोडकर जिले में रात्रि 8 बजे से प्रात: 5 बजे तक कर्फ्यू प्रभावशील रहेगा। जिले में संचालित समस्त शासकीय/अशासकीय तथा निजी कार्यालय, निजी प्रतिष्ठान 50 प्रतिशत कर्मचारी क्षमता के साथ संचालित होंगे। शासकीय कार्यालयों में अधिकारी की उपस्थिति शत प्रतिशत रहेगी। शासकीय या निजी संस्था में कोविड पाजीटिव व्यक्ति पाये जाने पर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के द्वारा पूर्व में प्रसारित प्रोटोकाल अनुसार कार्यवाही की जाए। कोविड-19 के प्रबंधन हेतु राष्ट्रीय निर्देश एवं संदर्भित पत्रों द्वारा जारी शासन के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वाले यथा मास्क/ फेस कवरिंग का उपयोग एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने वालों तथा शादी-विवाह/निजी कार्यक्रम अंत्येष्टि कार्यक्रम में निर्धारित संख्या से अधिक लोगों के भाग लेने पर संबंधितों के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 से 60 के प्रावधानों के अलावा, आईपीसी की धारा-188 एवं अन्य उपयुक्त कानूनी प्रावधानों के अंतर्गत जुर्माने सहित दाण्डिक कार्यवाही की जाए।
       किसी भी प्रकार के जुलूस, मौन जुलूस, रैली, सभा, आमसभा, धरना आदि प्रदर्शन को पूर्णत: प्रतिबंधित किया जाता है। मप्र कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 के प्रावधानों के अन्तर्गत डीजे, लाउडस्पीकर जैसे- ध्वनि विस्तारण यंत्र का उपयोग, दिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के प्रतिबंधित रहेगा। उक्ता देश की व्यक्तिगत तामिली संभव नहीं है। अत: उक्तादेश एकपक्षीय रूप से जारी किया जाकर आमजन की सूचना हेतु दैनिक समाचार पत्रों/इलेक्ट्रानिक मीडिया में प्रकाशित/प्रसारित कराया जा रहा है, अपने अनुभाग क्षेत्र में संबंधित एसडीएम/एसडीओ (पी) आदेश का पालन सुनिश्चित कराएंगे, उल्लंघन की स्थिति में भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 187,188, 269, 270, 271 एवं डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 तथा द एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1897 के अंतर्गत कार्यवाही कर उल्लघंनकर्ता के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किया जाएगा। शेष आदेश यथावत रहेंगे।

Comments