आगामी पर्व, त्यौहार को देखते हुए शनिवार और रविवार को भी खुले रहेंगे बाजार..

आगामी पर्व, त्यौहार को देखते हुए शनिवार और रविवार को भी खुले रहेंगे बाजार
देवास। कलेक्टर चंद्रमौली शुक्ला ने कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने एवं आमजन के स्वास्थ्य, सुरक्षा और आशंकित संकट को दूर करने तथा क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और कानून-व्यवस्था बनाए रखने की दृष्टि से दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सम्पूर्ण जिले की राजस्व सीमाओं के लिए पूर्व में जारी प्रतिबन्धात्मक आदेश में आंशिक संशोधित करते हुए नवीन प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग भोपाल का पत्र क्रमांक 210/2020/सी-1 भोपाल दिनांक 20/07/2020 द्वारा जारी निर्देशों के अनुक्रम में कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने एवं आमजन के स्वास्थ्य, सुरक्षा और आशंकित संकट को दूर करने तथा क्षेत्र में शांति-सुरक्षा और कानून-व्यवस्था बनाए रखने की दृष्टि से दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 में प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए सम्पूर्ण देवास जिले की राजस्व सीमाओं के लिए कार्यालयीन आदेश क्रमांक 3496/एडीएम/रीडर। एफ-150/2020 देवास, दिनांक 21/07/2020 में आंशिक संशोधन करते हुए निम्नानुसार प्रतिबन्धात्मक आदेश जारी किया जाता है :-
1. आगामी पर्व, त्यौहार को दृष्टिगत रखते हुए कन्टेनमेंट एरिया को छोडक़र शनिवार एवं रविवार को भी सभी शासकीय दुकाने निजी प्रतिष्ठान एवं पेट्रोल/डीजल पम्प खुले रहेंगे।
2. कन्टेन्मेन्ट एरिया के बाहर स्थित औदयोगिक इकाइयां संचालित रहेगी तथा समय-समय पर शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों / का पालन करना सुनिश्चित करेंगे।
3. कोई भी धार्मिक कार्यात्यौहार का आयोजन सार्वजनिक स्थलों पर नहीं किया जायेगा न ही कोई धार्मिक जुलूस या रैली निकाली जायेगी। साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर किसी प्रकार की मूर्ति, झांकी, ताजिये आदि स्थापित नहीं किए जाएगें। सर्व संबंधितों से अपेक्षा है कि अपने-अपने घरों में पूजा/उपासना करेंगे।

उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई
जिले के अनुभाग अंतर्गत संबंधित एसडीएम/कार्यपालिक दण्डाधिकारी एवं एसडीओ (पुलिस), उक्त आदेश का पालन कराना सुनिश्चित कराएंगे। उल्लंघन की स्थिति में भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 187,188, 269, 270, 271 एवं डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 तथा द एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1897 के अंतर्गत कार्यवाही कर उल्लघंनकर्ता के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किया जावेगा। शेष आदेश यथावत रहेंगे।

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