अवैध शराब जब्ती के आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त..
अवैध शराब जब्ती के आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त
देवास/शाजापुर। न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश शाजापुर मनोज कुमार शर्मा द्वारा आरोपी सिद्धूलाल पिता केशूलाल निवासी निछमा थाना सुनेरा जिला शाजापुर का जमानत आवेदन दिनांक 21 जुलाई को निरस्त किया गया। जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, थाना सुनेरा के द्वारा मुखबिर की सूचना पर कार्यवाही करते हुए आरोपी सिद्धूलाल से निछमा तालाब के पास आरोपी के खेत के सामने बुमतलाई माताजी रोड पर दो केन में करीबन 30-30 लीटर कुल 60 लीटर हाथभट्टी की कच्ची शराब गवाहों के सामने जब्त की गई थी। शासन की और से लोक अभियोजक शाजापुर एमएल शर्मा द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित होकर जमानत आवेदन पर आपत्ति की गयी।
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