शराब तस्कर की न्यायालय ने की जमानत खारिज..
शराब तस्कर की न्यायालय ने की जमानत खारिज
देवास/गुना। अपर सत्र न्यायालय चाचौड़ा गुना ने आरोपी कजोड़ मीना पुत्र श्यामलाल मीना निवासी ग्राम जामुनिया जागीर थाना मृगवास का द्वितीय जमानत आवेदन निरस्त कर दिया। विशेष लोक अभियोजक हरि ओम वर्मा ने बताया कि दिनांक 20.07. 2020 को कजोड़ मीणा के घर की तलाशी लेने पर घर की रसोई में से दो प्लास्टिक की केनो में 60 लीटर हाथ भट्टी की कच्ची शराब मिली जिसके रखने के संबंध में उसके पास कोई दस्तावेज नहीं थे आरोपी का प्रथम जमानत आवेदन भी खारिज हो गया था मामला आबकारी विभाग वृत्त चाचौड़ा का है।
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