प्रदेश सरकार ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए दिए निर्देश..
प्रदेश सरकार ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए दिए निर्देश..
सार्वजनिक स्थानों पर किसी प्रकार की मूर्ति, झांकी आदि स्थापित नहीं की जायेगी, घरों में पूजा/उपासना करें
विवाह समारोह में वर एवं वधू पक्ष के 10-10 व्यक्ति ही सम्मिलित हो सकेंगे
देवास। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने मंगलवार को जिले के हाटपीपल्या में जिला स्तरीय संकट प्रबंधन समूह (डिस्ट्रिक क्राइसेस मैनेजमेंट ग्रुप) की बैठक में जिले में कोरोना की स्थिति की समीक्षा की थी। जिसमें उन्होनें कहा था की सभी के सहयोग से देवास कोरोना पर जीत हांसिल करेगा, लेकिन कोरोना को हराने के लिये हमें सावधान रहकर दूसरों को भी जागरूक करना होगा। जिले के सभी नागरिक मास्क का उपयोग करे, सोशल डिस्टेंसिंग बनाये रखे, कोरोना से बचने का यही एक प्रभावी तरीका है। इसके साथ ही कोरोना संक्रमण को लेकर कलेक्टर को निर्देशित भी किया था। मुख्यमंत्री बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा नई गाइड लाइन जारी की गई है। जिसमें प्रमुख रूप से धार्मिक आयोजन नहीं होंगे, शादियों में अब सिर्फ 10 व्यक्ति वर पक्ष से और 10 व्यक्ति वधु पक्ष से इस तरह 20 व्यक्तियों की अनुमति होगी। धार्मिक स्थलों पर पांच से ज्यादा लोग एकत्रित नही हो सकेंगे। वहीं कलेक्टर को निर्देश दिए हैं की जिले में नई गाइडलाईन का पालन कराये।
यह है निर्देश..जिसका करना होगा पालन
1. कोई भी धार्मिक कार्य/त्यौहार का आयोजन सार्वजनिक स्थलों पर नहीं किया जायेगा न ही कोई धार्मिक जुलूस या रैली निकाली जायेगी। साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर किसी प्रकार की मूर्ति, झांकी आदि स्थापित नहीं की जायेगी। सर्व संबंधितों से अपेक्षा है कि अपने-अपने घरों में पूजा/उपासना करेंगे।
2. धार्मिक/उपासना स्थलों पर कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिए आवश्यक है कि एक समय में 5 से अधिक व्यक्ति एकत्रित न हों। साथ ही उपासना स्थलों पर फेस कवर एवं सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
3. विवाह समारोह में मेहमानों की संख्या 20 से अधिक नहीं होगी। इसमें वर एवं वधू पक्ष के अधिकतम 10-10 व्यक्ति सम्मिलित हो सकेंगे। इसी प्रकार किसी पारिवारिक कार्यक्रम या जन्मदिन सालगिरह आदि समारोह में 10 से अधिक व्यक्ति सम्मिलित नहीं होंगे।
4. अंतिम संस्कार से संबंधित कार्यक्रमों में पूर्ववत अधिकतम 20 व्यक्ति ही सम्मिलित हो सकेंगे।
उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन किये जाने हेतु कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारियों द्वारा अपने-अपने क्षेत्राधिकार में धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत आवश्यक आदेश पारित किये जायें। उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाए।
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