वीडियो कॉफ्रेंसिंग के माध्यम से ऑनलाईन स्थायी एवं निरंतर लोक अदालत कल

वीडियो कॉफ्रेंसिंग के माध्यम से ऑनलाईन स्थायी एवं निरंतर लोक अदालत कल
देवास। म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार एवं जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण योगेश कुमार गुप्ता के मार्गदर्शन में 30 जुलाई को जिला मुख्यालय एवं तहसील सोनकच्छ, खातेगांव, कन्नौद, बागली, टोंकखुर्द में ’ऑनलाईन स्थायी एवं निरंतर लोक अदालत’’ का आयोजन वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से किया जाएगा। जिसमें समझौता योग्य आपराधिक, सिविल, पारिवारिक विवाद, घरेलू हिंसा अधिनियम, भरण-पोषण मामले, विद्युत चोरी प्रकरण, चैक बाउन्स, बैंक रिकवरी, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण, आदि विषयक प्रकरणों का निराकरण किया जायेगा। पक्षकारगण एवं अधिवक्तागण राजीनामा योग्य प्रकरणों के लोक अदालत में निराकरण हेतु संबंधित न्यायालय में वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री गुप्ता ने कहा कि’’लोक अदालत में राजीनामा के आधार पर मामले का शीघ्र निराकरण होता है इससे पक्षकारों के बीच का प्रेम और स्नेह बना रहता है। लोक अदालत में दीवानी एवं चेक अनादरण से संबंधित प्रकरणों में न्यायशुल्क की राशि की वापसी होती है। अतः अधिक से अधिक पक्षकार ऑनलाईन स्थायी एवं निरंतर लोक अदालत का लाभ उठायें।’’

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