तीन अलग-अलग मामलों में आरोपियों को न्यायालय ने दी सजा..
तीन अलग-अलग मामलों में आरोपियों को न्यायालय ने दी सजा
देवास/शाजापुर। न्यायालय ने तीन अलग-अलग मामलों के आरोपियों को सजा सुनाई है। जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ ने बताया कि, न्यायालय जेएमएफसी शुजालपुर ने छेड़छाड़ करने वाले आरोपी की जमानत आवेदन को निरस्त किया है। इसके साथ ही न्यायालय जेएमएफसी शुजालपुर ने बाइक चोरी के आरोपियों को पुलिस रिमाण्ड पर भेजने के आदेश जारी किए है। वहीं एक आरोपी को जेल भेजा गया है।
बुरी नियत से हाथ पकडऩे व मारपीट करने वाले आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त
न्यायालय जेएमएफसी शुजालपुर द्वारा आरोपी जितेन्द्र पिता मोहनलाल परमार उम्र 27 वर्ष निवासी बावनहेडा थाना शुजालपुर सिटी का जमानत आवेदन पत्र निरस्त किया गया। संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर द्वारा प्रदत्त जानकारी अनुसार दिनांक 17/07/2020 को करीब 5.30 बजे पीडिता अपने भाई के साथ मोटरसायकिल पर गल्ला मंडी के गेट के पास पहुंची, तब कार क्रमांक एमपी 09 सीए 4796 के चालक ने मोटरसायकिल के आगे कार खडी करके रास्ता रोका व पीडिता का बुरी नियत से हाथ पकडकर गाडी से नीचे उतार लिया। पीडिता का भाई बोला की हाथ क्यों पकडा तो आरोपी ने दोनो को गालीया दी व लात घुसों से पीडिता के भाई के साथ मारपीट की। पीडिता ने घटना की रिपोर्ट शुजालपुर मंडी पर की। विवेचना के दौरान कल दिनांक 18/07/2020 को आरोपी को गिरफ्तार कर आज दिनांक 19/07/2020 को सक्षम न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय द्वारा आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
बाइक चोरी के आरोपियों को न्यायालय ने पुलिस रिमाण्ड पर भेजा
न्यायालय जेएमएफसी शुजालपुर द्वारा आरोपी सीताराम पिता सुरेश कंजर उम्र 32 वर्ष व बुधराम पिता कुमेरसिंह कंजर उम्र 45 वर्ष निवासीगण माधोपुर का दिनांक 20.07.2020 तक का पुलिस रिमाण्ड स्वीकार किया गया। सहा.जिला मीडिया प्रभारी संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर द्वारा प्रदत्त जानकारी अनुसार दिनांक 14/07/2020 को रात करीब 9 बजे फरियादी रामसिंह अपनी मोटरसायकिल एचएफ डिलक्स एमपी 42 एमपी 2370 अपने घर में लॉक करके सो गया था। फरियादी रात करीब 2 बजे उठा और उसने देखा तो उसे घर के अंदर रखी मोटरसायकिल नहीं दिखी। मोटरसायकिल का व्हीललॉक टुटा पडा था ओर दरवाजे का ताला भी टुटा हुआ था। कोई अज्ञात चोर उसकी मोटरसायकिल घर का ताला तोडक़र घर में घुसकर चुराकर ले गये। जिसकी रिपोर्ट फरियादी ने थाना शुजालपुर मंडी पर की थी।थाने के अपराध क्रमांक 222/2020 पर धारा 457, 380 भादवि का अपराध पंजीबद्ध किया गया। आरोपीगण को दिनांक 18/07/2020 को उक्त अपराध में फार्मल गिरफतार कर आज दिनांक 19/07/2020 को न्यायालय में पुलिस रिमाण्ड मांगा गया।
लोहे का छुरा लहराने वाले को भेजा जेल
न्यायालय जेएमएफसी शुजालपुर द्वारा आरोपी लक्ष्मीनारायण पिता करणसिंह मेवाडा उम्र 40 वर्ष निवासी राणाखेडा का जेल वारंट बनाकर उप जेल शुजालपुर भेजा गया। सहा.जिला मीडिया प्रभारी संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर द्वारा प्रदत्त जानकारी अनुसार दिनांक 18/07/2020 को थाना अकोदिया के प्रधान आरक्षक मोहनलाल पवांर को मिली मुखबिर द्वारा सूचना पर वह ग्राम राणाखेडा पहुंचे। पंचान हेमंत, अभिजीत के समक्ष लोहे का धारदार छुरा लहराने वाले आरोपी लक्ष्मीनारायण से छुरा जब्त कर उसे गिरफ्तार कर थाना अकोदिया लाये। थाने पर आरोपी के विरूद अपराध पंजीबद्ध किया गया। आज दिनांक 19/07/2020 को आरोपी को सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किया जहां से न्यायालय द्वारा आरोपी का जेल वारंट बनाकर उसे उप जेल शुजालपुर भेजा गया।
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