जिले में कल भी रहेगा लॉकडाउन, उल्लंघन पर होगी सख्त कार्यवाही..
जिले में कल भी रहेगा लॉकडाउन, उल्लंघन पर होगी सख्त कार्यवाही
कलेक्टर की अपील : वायरस की चेन को रोकने के लिए नागरिक घर में ही रहे
देवास। जिले में कोविड-19 के फैलाव को रोकने के उद्देश्य से कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी चन्द्रमौली शुक्ला ने संपूर्ण जिले में शनिवार और रविवार को संपूर्ण लॉकडाउन घोषित किया गया है। इसी क्रम में शनिवार को जिले में संपूर्ण लॉकडाउन के दौरान अत्यावश्यक सेवाओं को छोडक़र पूर्णत: प्रतिष्ठान बंद रहे तथा नागरिको ने भी सम्पूर्ण लॉकडाउन का पालन किया।
कलेक्टर शुक्ला ने आमजन से अपील की है कि पर्याप्त सावधानियां जैसे 2 गज की दूरी, फेस मास्क का उपयोग, बार-बार हाथ धोने, सार्वजनिक जगहों पर न थूकने और लोगों से हाथ मिलाने की बजाए नमस्ते करने जैसे उपायों पर अमल किया जाए। अभी निरंतर सतर्क और सजग रहने की आवश्यकता है। सभी लोगों को अपने-अपने घरों में रहकर लॉकडाउन का पालन करना है। कोई भी व्यक्ति अनावश्यक रूप से घरों से बाहर नहीं निकले। कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करें। कलेक्टर चंद्रमौली शुक्ला ने कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने एवं आमजन के स्वास्थ्य, सुरक्षा और आशंकित संकट को दूर करने तथा क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और कानून-व्यवस्था बनाए रखने की दृष्टि से प्रत्येक शनिवार एवं रविवार को पूर्णत: लॉकडाउन के आदेश जारी किये है। वायरस की चेन को रोकने के लिए आवश्यक है कि सभी नागरिक घर में ही रहे। यदि कोई व्यक्ति बाजार में घूमता पाया जाता है तो सख्त कार्यवाही की जायेगी। जिले के सभी नागरिक शासन के निर्देशों का पालन करें और महामारी से लडने में प्रशासन का सहयोग करें। आदेश के उल्लंघन की स्थिति में भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 187, 188, 269, 270 और 271 एवं डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 तथा द एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1897 के अंतर्गत कार्यवाही कर उल्लघंनकर्ता के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किया जाएगा।
Comments