शिक्षा विभाग ने ऑनलाईन पढ़ाई के लिए नए निर्देश जारी किए..
शिक्षा विभाग ने ऑनलाईन पढ़ाई के लिए नए निर्देश जारी किए
देवास। वर्तमान में कोविड-19 परिस्थितियों के फलस्वरूप भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा दिनांक 14.07.2020 को ऑनलाइन/डिजिटल शिक्षण-प्रज्ञता के संबंध में निर्देश जारी किये गये हैं। प्रदेश में ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से शिक्षण कार्य के संबंध में पूर्व में विभागीय तथा राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा जारी आदेशों को निरस्त किया जाता है। दूरस्थ शिक्षा विशेषकर मोबाईल/लैपटॉप/कम्प्यूटर के माध्यम से ऑनलाइन कक्षाओं के संचालन को दृष्टिगत रखते हुये भारत सरकार मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जारी मार्गदर्शी निर्देशिका की कण्डिका क्रमांक 3.1.3 में दिये गये निर्देश के अनक्रम में लाइव ऑनलाइन सत्र संचालन हेतु निर्धारित दिवस एवं समायावधि के संबंध में निम्नलिखित नवीन निर्देश प्रसारित किये जाते हैं।
इन कक्षा के छात्रों को पढ़ाने के लिए नए नियम
प्री प्रायमरी सप्ताह में 3 दिन नियत दिवसों पर पालक/अभिभावक से चर्चा, समयावधि अधिकतम 30 मिनट, कक्षा 1 से 8 सप्ताह में 5 दिन अधिकतम 2 सत्र, सत्र की अवधि 30 से 45 मिनट, हाई/हायर सेकेण्डरी कक्षा 9 से 12 सप्ताह में 6 दिन अधिकतम 4 सत्र, सत्र की अवधि 30 से 45 मिनट रहेगी।
मार्गदर्शी के अन्य निर्देश यह हैं
ऑनलाइन शिक्षण से संबंधित प्रमुख जानकारियां/सामग्री/सुझाव/फीडबैक से संबंधित सूचनायें सएमएस/समूह संदेश/ईमेल द्वारा पालकों को (जब भी आवश्यक हो) तत्काल भेजी जायें। आने वाले सप्ताह से संबंधित सम्पूर्ण जानकारी अथवा पूर्व सप्ताह की संक्षिप्त जानकारी पुनरावृत्ति हेतु आवश्यक रूप से दी जाये। सौंपे गये कार्यों में छात्रों की प्रतिक्रियाओं और प्रदर्शन पर समय-समय पर प्रतिक्रिया प्रदान करना। शिक्षक समय-समय पर ऑनलाइन शिक्षण में दिये गये कार्य/निर्देश के संबंध में बच्चे की उपलब्धि एवं प्रतिक्रिया को पालकों से साझा किया जाये। विद्यालय प्रमुख नियमित रूप से शिक्षकों एवं पालकों से सतत सम्पर्क कर ऑनलाइन शिक्षण से संबंधित प्रगति एवं समस्याओं पर सप्ताह में एक बार अनिवार्यत: चर्चा करें।
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