घर में घुसकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त..
घर में घुसकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त
देवास/शाजापुर। देवेन्द्र मीणा डीपीओ शाजापुर ने बताया कि, न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश शाजापुर द्वारा आरोपी विक्रम पिता नारायणलाल मालवीय उम्र 28 वर्ष निवासी रूपापुरा थाना सुन्दरसी जिला शाजापुर का द्वितीय जमानत आवेदन पत्र निरस्त किया गया। दिनांक 20/06/20 को पीडि़ता अपने घर पर थी। दोपहर करीब ढाई बजे आरोपी विक्रम उसके घर के अंदर घूस आया और उसकी मर्जी के बिना उसके साथ दुष्कर्म किया और बोला की अगर ये बात किसी को बताई तो जान से खत्म कर दूंगा। शाम को उसका पति घर आया तो उसको पीडि़ता ने घटना बताई। पीडि़ता ने थाना सुंदरसी पर उक्त घटना की रिपोर्ट लिखाई थी। अभियोजन की ओर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विशेष लोक अभियोजक शाजापुर देवेंद्र मीणा द्वारा जमानत आवेदन पत्र का विरोध किया गया।
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