धारा 144 का कांग्रेसियों ने किया उल्लंघन, वैधानिक कार्रवाई के लिए अभिभाषक ने की मांग..

धारा 144 का कांग्रेसियों ने किया उल्लंघन, वैधानिक कार्रवाई के लिए अभिभाषक ने की मांग
शंकरगढ़ पहाड़ी पर कार्यक्रम आयोजित किया था वह भी धारा 144 का उल्लंघन के रूप में है :- अभिभाषक देवेन्द्र सिंह व्यास

देवास। कोरोना संक्रमण देश ही नहीं वरन कई राज्यों में भी फैल चुका है। जिसके कारण प्रतिदिन पॉजिटिव मरीजों की संख्या में इजाफा भी हो रहा है। जिसके चलते केन्द्रीय सरकार ने प्रदेश की सरकारों को निर्देश दिए थे की कोरोना महामारी के चलते सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ न हो धारा 144 प्रभावित रहे। जिसके तहत मध्यप्रदेश में भी केन्द्रीय सरकार के निर्देशों का पालन करने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आदेश जारी किए थे। अब इस प्रकार के आदेश के बाद जब शासकीय, अशासकीय कार्यालयों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है तो कल जिले के बरोठा तहसील के ग्राम सिरोल्या में क्यों नहीं किया गया। यहां पर कल कांगे्रस पार्टी की एक बैठक हुई थी, जिसमें पूर्व मंत्रियों की उपस्थिति भी थी। इस मामले को लेकर अभिभाषक देवेन्द्र सिंह व्यास ने एक आवेदन देकर मांग की है की जब धारा 144 पूरे जिले में प्रभावित है तो कांग्रेस पार्टी की उपचुनाव से संबंधित कार्यकर्ताओं की बैठक की गई वहां पर धारा 144 का उल्लंघन किया गया है। वहीं कलेक्टर से मांग की गई है की उल्लंघनकर्ताओं के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188, 269, 270, 271 के अंतर्गत वैधानिक कार्रवाई की जाए।


      कल 16 अगस्त को जिले के ग्राम बरोठा के पास सिरोल्या में कांग्रेस की बैठक हुई थी, इस बैठक में पूर्व मंत्रियों सहित बड़ी संख्या में नेताओं की उपस्थिति रही थी। इस मामले को लेकर अभिभाषक देवेन्द्र सिंह व्यास ने एक नोटिस कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक को दिया है। जिसमें अभिभाषक ने बताया की कोरोना वैश्विक महामारी को देखते हुए जिला कलेक्टर ने धारा 144 प्रभावित कर रखी है। धारा 144 का उद्देश्य संक्रमण को रोकने के साथ-साथ आपेक्षित दूरी बनाकर रखना भी है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इस धारा का उल्लंघन किया है, जिस पर दोषियों के विरूद्ध कार्रवाई की जाना चाहिए। वहीं उन्होनें बताया की गत 15 अगस्त को शंकरगढ़ पहाड़ी पर पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया था, वह भी धारा 144 का उल्लंघन है। इस मामले को लेकर वह उच्च न्यायालय जाने की तैयारी में है।
कलेक्टर ने स्वयं के आदेश की अवेहलना की
     पुलिस रेगुलेशन एक्ट सेक्शन 29 के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक और कलेक्टर को नोटिस दिया है। देवास जिले में कलेक्टर के द्वारा धारा 144 लागू की गई है। जिसका पालन करवाना पुलिस अधीक्षक का कर्तव्य है। किंतु कल 16 अगस्त को बरोठा के पास ग्राम सिरोल्या में कांग्रेस नेताओं के द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित की गया था जहां पर बहुत सी संख्या में लोग एकत्रित हुए थे। यह नोटिस मैंने तमाम राजनीतिक पार्टीयों के लिए दिया है क्योंकि यह कोरोना महामारी है, जो संक्रमण बढ़ा सकता है। इस बात को लेकर कायमी करने के लिए पुलिस अनुसंधान कर जो दोषी हैं जिन लोगों ने आयोजन किया है उन लोगों के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई की जाए। वहीं 15 अगस्त को कलेक्टर ने शंकरगढ़ पहाड़ी पर जो कार्यक्रम आयोजित किया था वह भी धारा 144 का उल्लंघन के रूप में है। क्योंकि खुद के जारी किए गए आदेश की अवेहलना स्वयं कर रहे हैं। जिसके लिए उच्च न्यायालय जाने की तैयारी कर रहा हूं।

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