न्यायालय ने तीन प्रकरणों में चार आरोपियों की जमानत को किया निरस्त, ईनामी बदमाश को भेजा जेल..
न्यायालय ने तीन प्रकरणों में चार आरोपियों की जमानत को किया निरस्त, ईनामी बदमाश को भेजा जेल
देवास/गुना। न्यायालय ने तीन विभिन्न मामलों में सुनवाई करते हुए चार आरोपियों की जमानत को निरस्त किया वहीं दुष्कर्म व डकैती के आरोपी को न्यायालय ने जेल भेजा है। मीडिया सेल प्रभारी निर्मल कुमार अग्रवाल ने बताया कि न्यायालय जेएमएफसी गुना में जिलाधीश गुना के आदेश का उल्लंघन करने वाले आरोपी का न्यायालय ने जमानत आवेदन निरस्त किया। इसके साथ ही अपर सत्र न्यायालय गुना ने सोशल मीडिया पर भडक़ाऊ पोस्ट एवं समुदायों में वैमनस्याता फैलाकर सामाजिक सौहार्द बिगाडऩे का प्रयास करने वाले तीन आरोपियों की जमानत निरस्त की है। वहीं विशेष न्यायाधीश गुना ने नाबालिक का अपहरण कर दुष्कर्म सहित दो डकैती के 20 हजार रूपए के इनामी बदमाश को जेल भेजा है।
जिला बदर के आरोपी की न्यायालय ने की जमानत निरस्त
न्यायालय जेएमएफसी गुना में जिलाधीश गुना के आदेश का उल्लंघन करने वाले आरोपी अभिनव पुत्र महेंद्र सिंह रघुवंशी निवासी कर्नलगंज गुना का न्यायालय ने जमानत आवेदन निरस्त किया। पैरवीकर्ता एडीपीओ नम्रता गौस्वामी ने बताया कि दिनांक 20/07/2020 को जिला बदर आरोपी अभिनव पुत्र महेंद्र सिंह रघुवंशी नानाखेड़ी मंडी गेट गुना के सामने थाना कैंट की पुलिस को दिखा उक्त आरोपी को जिला दंडाधिकारी गुना द्वारा 13/12/19 को जिला बदर का आदेश किया गया था कि आरोपी 1 वर्ष तक जिला गुना के आसपास के जिले भोपाल विदिशा राजगढ़ अशोकनगर से दूर चला जाए तथा आरोपी द्वारा उक्त आदेश का उल्लंघन करने पर कृत्य धारा 14 मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के अंतर्गत दंडनीय पाए जाने से थाना केंट में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
सामाजिक सौहार्द बिगाडऩे का प्रयास करने वालों की जमानत निरस्त
अपर सत्र न्यायालय गुना ने सोशल मीडिया पर भडक़ाऊ पोस्ट एवं समुदायों में वैमनस्याता फैलाकर सामाजिक सौहार्द बिगाडऩे का प्रयास करने वाले आरोपी वसीम खान, अकरम खान, परवेज खान निवासीगण चाचौड़ा का जमानत आवेदन निरस्त किया। सहायक मीडिया सेल प्रभारी डॉली गुप्ता ने बताया कि कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा दिनांक 05/08/2020 को कुछ पोस्ट सोशल मीडिया फेसबुक एवं व्हाट्सअप के माध्यम से डाली गयी जिसमें हिंदू जाति पर मंदिर-मजिस्द को लेकर अभद्र टिप्पणी की हैं तथा न्यायपालिका के संबंध में अपशब्द कहा हैं और मंदिर को लेकर टिप्पणी कर धार्मिक भावनाओ को आहत करने एवं नगर की शांति भंग करने का प्रयास किया गया हैं। उक्त रिपोर्ट के संबंध में थाना चाचौड़ा द्वारा अपराध क्रमांक 361/2020 पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विशेष लोक अभियोजक ने और आपत्ति करते हुए व्यक्त किया कि अगर इन लोगों को जमानत दी गई तो हिंसा भडक़ सकती है इसलिए इनका अभी जेल में रहना ही विधि सम्मत होगा जिसे न्यायालय ने उचित मानते हुए आरोपीगण की जमानत निरस्त की।
दुष्कर्म सहित दो डकैती के आरोपी को जेल भेजा
विशेष न्यायाधीश गुना ने गुजर पारदी पुत्र नाथूडा पारदी ग्राम खेजराचक धरनावदा को धरनावदा पुलिस द्वारा राजस्थान के केलवाड़ा से नाबालिक का अपहरण कर दुष्कर्म सहित दो डकैती के 20 हजार रूपए के इनामी को पेश करने पर जेल भेजा। मीडिया सेल प्रभारी निर्मल कुमार अग्रवाल ने बताया कि गुजर पारदी पर दो डकैती का आरोप है जिसमें एक शिवपुरी क्षेत्र के बदरवास में और दूसरी राधौगढ़ क्षेत्र में हुई डकैती शामिल है शिवपुरी पुलिस की तरफ से 10 हजार रूपए का इनाम और गुना पुलिस की तरफ से 10 हजार रूपए का इनाम घोषित था। इसके अलावा गुजर पारदी पर धरनावदा क्षेत्र में एक नाबालिग लडक़ी के अपहरण का मामला दिनांक 6-8-20 का भी दर्ज था। जिसमें पीडि़ता के बयान के अनुसार उसने उसे पत्नी की तरह रख रखा था इसी मामले में धारा 376 भादवी व 3/4 पाक्सो एक्ट में आरोपी के विरुद्ध कार्रवाई की गई इसी मामले को लेकर लडक़ी पक्ष के लोगों ने गुजर पारदी के भाई पर गोलियां भी चलाई थी जिसमें 2 गोली पैर में लगी थी।
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