कॉलोनाईजर सहित अन्य पर लगा जमीनी घोटाले का आरोप..
कॉलोनाईजर सहित अन्य पर लगा जमीनी घोटाले का आरोप..
देवास के इतिहास में सबसे बड़ी धोखाधड़ी की यह पहली घटना :- अधिवक्ता
कॉलोनी पूर्ण तरह से वैध है, न्यायालय जाकर मानहानि का दावा लगा सकता हूं : कॉलोनाईजर
देवास। शहर के नवरत्न हेरिटेज नामक कॉलोनी का विवाद नहीं थम रहा है। पिछलों दिनों इसी कॉलोनी से जुड़ा विवाद सुर्खियों में आया था, जिसमें औद्योगिक थाने पर प्रकरण भी दर्ज हुआ था। इसी के तहत शनिवार को प्रेस वार्ता में अधिवक्ता देवेन्द्र व्यास ने कॉलोनी के लिए विकसित की गई जमीन पर 11 करोड़ की जमीन घोटाला करने वाले जादूगरों के नाम का खुलासा किया है। अधिवक्ता का आरोप है कि देवास के इतिहास की सबसे बड़ी धोखाधड़ी की यह पहली घटना है जिसमें फर्जी दस्तावेजों को आधार बना कर कालोनाईजर ने कालोनी काट दी। वही अधिवक्ता व्यास का कहना है कि जिस भूमि पर नवरत्न हेरिटेज नामक कॉलोनी विकसित की गई यह जमीन पारस जैन पिता रखबचंद्र के नाम पर कभी थी ही नहीं। साथ ही नवरत्न हेरिटेज कॉलोनी के दस्तावेजों में जो सर्वे नंबर 274/5 का उल्लेख है असल में वह सर्वे नंबर शासकीय दस्तावेजो में कभी था ही नहीं। इसके अलावा और भी अन्य अवैध दस्तावेज नवरत्न हेरिटेज कॉलोनी के कालोनाईजर ने उपयोग किये गये है। वही अधिवक्ता व्यास का कहना है कि मेरे पक्षकार दीपक पिता शिवा चौधरी द्वारा पुरा मामला अवलोकनार्थ में लाया गया है लोकहित वाद भी निर्मित होता है जिसका उच्चनायालय में लोकहित पीआईएल भी प्रसतुत कंरूगा।
वही इस मामले में कालोनाईजर गौरव जैन भौमिया का कहना है कि इस तरह की बचकानी हरकत है कॉलोनी पूर्ण तरह से वैध है साथ ही जिस तरह से इन लोगों ने आरोप लगाया है उनका यही काम है। मेरे द्वारा इनकी सभी को शिकायत कि गई है। आज जो काम किया है उसको लेकर न्यायालय जाकर मानहानि का दावा लगा सकता हूं । गौरव जैन ने कहा की पूर्व में इन लोगों द्वारा इस पर कब्जा करने की कोशिश की गई थी।
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