न्यायालय ने तीन प्रकरणों में की सुनवाई, आरोपियों के जमानत आवेदन को किया निरस्त....
न्यायालय ने तीन प्रकरणों में की सुनवाई, आरोपियों के जमानत आवेदन को किया निरस्त
देवास/गुना। न्यायालय ने तीन विभिन्न प्रकरणों में सुनवाई की जिसमें तीनों की प्रकरणों में आरोपियों के जमानत आवेदन को निरस्त किया गया है। मीडिया सेल प्रभारी निर्मल कुमार अग्रवाल ने बताया की अपर सत्र न्यायालय चाचौड़ा ने गलत नियत से घर में घुसकर नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त किया है, इसी तरह से अपर सत्र न्यायालय चाचौड़ा ने शासकीय सामान की चोरी करने वाले दो आरोपियों की जमानत को खारिज किया है। इसी प्रकार से जेएसएफसी न्यायालय राघौगढ़ ने ट्रेक्टर चोरी करने वाले आरोपी की जमानत को निरस्त किया है।
दुष्कर्मी की जमानत खारिज की
अपर सत्र न्यायालय चाचौड़ा ने गलत नियत से घर में घुसकर नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी भीकम पुत्र रामदयाल का जमानत आवेदन निरस्त किया। विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि दिनांक 11/8/2020-12/8/2020 की दरम्यानी रात फरियादी के जेठ के मकान में पीडि़ता सो रही थी तभी अचानक कमरे की छत की खपरैल तोडक़र राजकुमार मीना एवं भीकम मीना कमरे के अन्दर आकर पीडि़ता के साथ दुष्कर्म किया! उक्त रिपोर्ट थाना चाचौड़ा में धारा 376डी, 457 भादवि एवं 5/6 पॉक्सो एक्ट में अपराध क्रमांक 371/20 पर पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया अभियोजन द्वारा तर्क दिए गए की अपराध नाबालिग बालिका के साथ हुआ है एवं गंभीर प्रकृति का है तब न्यायालय ने कहा कि यदि आरोपी को जमानत का लाभ दिया जाता है तो इससे समाज में गलत संदेश जावेगा एवं जमानत आवेदन खारिज कर दिया।
शासकीय स्कूल में चोरी करने वालों की जमानत खारिज
अपर सत्र न्यायालय चाचौड़ा ने शासकीय सामान चोरी करने वाले आरोपी नैनक राम पुत्र बाबू लाल, हेमराज पुत्र रामप्रसाद निवासी चांदपुरा जिला बारां राजस्थान का जमानत आवेदन निरस्त किया। विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि आरोपी गण पर दिनांक 01/08/2020 को शा.मा. विद्यालय बॉकखेड़ा के स्कूल के कम्यूटर, सीपीयू, प्लास्टिक की कुर्सियां, कूलर, दो गैस सिलेण्डर आदि सामान कीमत करीब 50 हजार रूपये की चोरी करने का आरोप है। जिसकी रिपोर्ट थाना मृगवास में धारा 457, 380 भादवि के तहत की गई और अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया पुलिस ने दोनों मुलजिम से चोरी गया सामान जप्त किया है जिससे आरोपीगण की अपराध में संलिप्तता स्पष्ट होती है एवं शासकीय विद्यालय में चोरी की घटना की जाना अपराध को गंभीर बनाती है इसी आधार पर न्यायालय ने अभियोजन के तर्कों से सहमत होते हुए जमानत आवेदन खारिज किया।
ट्रेक्टर चोरी करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त
जेएसएफसी न्यायालय राघौगढ़ ने ट्रेक्टर चोरी करने वाले आरोपी दीवान सिंह पुत्र रतन लाल भील का जमानत आवेदन निरस्त किया। पैरवीकर्ता एडीपीओ मंयक भारद्वाज ने बताया कि फरियादी हेमराज पुत्र गोपीलाल निवासी रामनगर ने एक महिन्द्रा ट्रेक्टर वर्ष 2016 में हरीओम सहरिया पुत्र कन्नूालाल सहरिया निवासी मातापुरा कैन्ट से खरीदा था। हरीओम सेहरिया की मृत्यु दो साल पहले हो गई थी ट्रेक्टर हरीओम के नाम है। दिनांक 23/6/2020 की रात 11 बजे ट्रेक्टर ट्राली हेमराज ने घर के सामने खड़ा किया था। रात करीबन 2.30 बजे कल्याण सिंह ने हेमराज को बताया कि ट्रेक्टर जहां खड़ा किया है वहां नहीं है तथा कोई अज्ञात चोरी ट्रेक्टर ट्रोली को चोरी कर ले गया है। उक्त रिपोर्ट थाना राघौगढ़ में अपराध 320/20 धारा 379 भादवि में पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
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