न्यायालय ने पांच अलग-अलग प्रकरणों के दस आरोपियों को भेजा जेल..
न्यायालय ने पांच अलग-अलग प्रकरणों के दस आरोपियों को भेजा जेल
देवास/गुना। न्यायालय ने पांच अलग-अलग प्रकरणों में सुनवाई करते हुए दस आरोपियों को जेल भेजा है। सभी मामलों को लेकर मीडिया सेल प्रभारी निर्मल अग्रवाल ने बताया कि जेएमएफसी न्यायालय आरोन ने पत्नी को आत्महत्या के लिए प्रेरित करने वाले पति व ससुर को न्यायालय ने जेल भेजा है। अवैध रूप से शराब का विक्रय करने वाले आरोपी को जेल भेजा है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय गुना ने पेट्रोल पंप पर डकैती की योजना बना रहे 5 बदमाशों को जेल भेजा है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गुना ने धोखाधडी के मामले में सात साल से फरार आरोपी को जेल भेजा है। इसी के साथ विशेष रेलवे न्यायालय ने आरोपी को चलती रेलगाड़ी से गेहूं व कोयला चुराने के संबंध में जेल भेजा है।
पहली पत्नी को आत्महत्या के लिए मजबूर करने वाले आरोपी पति व ससुर को न्यायालय ने भेजा जेल
जेएमएफसी न्यायालय आरोन ने आत्महत्या के लिए मजबूर करने वाले आरोपी पति तोरण सिंह, ससुर छतर सिंह निवासी छोटापुरा आरोन को थाना आरोन पुलिस द्वारा पेश करने पर जेल भेजा। पैरवीकर्ता प्रदीप मिश्रा ने बताया कि जिला अस्पताल गुना से पुलिस को सूचना मिली कि मृतक श्रीमती अनीता पत्नी तोरण अहिरवार निवासी आरोन द्वारा जहरीला पदार्थ खाने से मृत्यु होना पाया उक्त सूचना पर जांच की गई तो साक्षियों के कथनों में आया कि मृतिका के कोई संतान नहीं थी जिस कारण आरोपी पति तोरण ने दूसरी शादी कर ली थी। दूसरी पत्नी के आने के बाद मृतिका अनीता को उसका पति तोरण सिंह, ससुर छतर सिंह, देवर राजकुमार परेशान करने लगे जिस कारण मृतिका ने जहरीला पदार्थ खा लिया। उक्त रिपोर्ट थाना आरोन में धारा 306, 34 भादवि में अपराध क्रमांक 547/20 पर पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
कच्ची शराब का विक्रय करने वाले आरोपी को भेजा जेल
जेएमएफसी न्यायालय चाचौड़ा ने हाथ भट्टी की कच्ची शराब बेचने वाले आरोपी राजकुमार मीना निवासी ग्राम खेजड़ारामा को थाना कुम्भराज पुलिस द्वारा पेश करने पर भेजा जेल। पैरवीकर्ता एडीपीओ जितेंद्र दांगी ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर थाना कुम्भराज पुलिस ग्राम रामाखेजड़ा पहुंची तो वहां राजकुमार मीणा दो 40-40 लीटर की नीले रंग की केने लिए बैठा दिखा जो पुलिस को देखकर भागने लगा तथा जिसे फोर्स की मदद से रोककर पकड़ा तथा नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम राजकुमार निवासी ग्राम रामाखेजड़ा होना बताया। उक्त व्यक्ति से शराब रखने व परिवहन करने का लायसेंस मांगा तो अपने पास कोई लायसेंस नहीं होना बताया। माप-तोल करने पर पाया गया कि दोनों केनो में कुल 65 लीटर हाथ भट्टी की बनी कच्ची शराब कीमत करीबन 16 हजार 250 रूपए की होना पाया गया।
ईनामी बदमाशों सहित डकैती डालने की तैयारी कर रहे पांच लोगों को भेजा जेल
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय गुना ने पेट्रोल पंप पर डकैती की योजना बना रहे 5 बदमाशों को हथियारों के साथ गिरफ्तार होने वाले इंदल सिंह, नरसिंगा, धरम, राजू, कोहिनूर पारदी को जेल भेजने का आदेश दिया। मीडिया सेल प्रभारी निर्मल अग्रवाल ने बताया कि थाना कैंट को रात्रि में मुखबिर से सूचना मिली कि शहर की फुलवारी कॉलोनी के एक निर्माणाधीन मकान के तलघर में डकैती डालने की योजना पांच बदमाश कर रहे हैं जिसे पुलिस ने तत्परता से पकड़ा तथा बदमाशों से तलवार लोहे की रोड टॉमी व ताला काटने का कटर बरामद किया यह सभी बदमाश एक निजी पेट्रोल पंप पर डकैती डालने की तैयारी कर रहे थे लेकिन बदमाश अपने मंसूबों में कामयाब होते इससे पहले ही पकड़ लिए गए जिसमें से एक राजू पारदी पर 10 हजार रूपए का इनाम तथा इंदल पारदी पर 15 हजार रूपए का इनाम पहले से पुलिस अधीक्षक द्वारा घोषित था।
सात साल से फरार आरोपी को जेल भेजा
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गुना ने धोखाधडी के मामले में सात साल से फरार आरोपी राधेश्यायम लोधा पुत्र हरीराम लोधा निवासी बाबड़ी खेड़ा चक को थाना कैंट पुलिस द्वारा पेश करने पर जेल भेजा। मीडिया सेल प्रभारी निर्मल अग्रवाल ने बताया कि आरोपी द्वारा फर्जी विक्रेता बनकर फरियादी अमृत लाल की जमीन का न्यायालय में विक्रय अनुबंध कराया था। मामले के अनुसार 23 सितंबर 2013 को फरियादी अमृत लाल किरार निवासी ग्राम डोबरा द्वारा पुलिस को रिपोर्ट कराई कि शिवचरण ओझा निवासी ग्राम डोबरा, राधेश्यारम पुत्र हरिराम लोधा निवासी ग्राम बावड़ीखेड़ा एवं कैलाश जाटव निवासी सिसौदिया कॉलोनी गुना द्वारा मेरी जमीन व मेरे नाम के कुटरचित दस्तावेज तैयार कर मेरी ग्राम डोवरा स्थित 22 बीघा जमीन न्यायालय में फर्जी तरीके से शिवचरण ओझा के नाम विक्रय अनुबंध करा दिया गया है। प्रकरण के दो आरोपी शिवचरण ओझा एवं कैलाश जाटव पूर्व में ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था तथा सात साल सेे फरार आरोपी राधेश्याम लोधा को भी जेल भेज दिया गया है। उक्त रिपोर्ट थाना कैंट में धारा 420, 467, 471, 120 बी, 34 भादवि के तहत अपराध क्रमांक 405/13 पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया।
रेलवे न्यायालय ने चलती मालगाड़ी से गेहूं चुराने वाले को जेल भेजा
विशेष रेलवे न्यायालय ने हरवीर को चलती रेलगाड़ी से गेहूं व कोयला चुराने के संबंध में जेल भेजा। मीडिया सेल प्रभारी निर्मल अग्रवाल ने बताया कि रेलवे जंक्शन गुना के रेलवे यार्ड से भारतीय खाद्य निगम का गेहूं और रेलवे का कोयला चुराने वाली गैंग के सदस्यों को रेलवे पुलिस फोर्स गुना ने दबोचा लंबे समय से गेहूं और कोयला चोरी की घटनाएं हो रही थी आरोपी चलती गाड़ी से माल झाडिय़ों में फेंक देते थे और बाद में उसे उठा ले जाते थे ऐसे ही चोरी का माल उठाने पहुंचे आरोपी हरवीर को रेलवे पुलिस फोर्स ने मौके पर पकड़ा दिनांक 23 अगस्त की रात को मालगाड़ी यार्ड गुना से गेहूं भरकर कोलकाता के लिए रवाना हुई इसी दौरान गेहूं की बोरियां कुछ लोगों ने उसमें से नीचे फेंक दी और झाड़ी में छिपा दी जिसे वह उठाने आए तभी आरपीएफ पुलिस ने हरवीर को पकड़ लिया जिसके पास से 10 बोरी गेहूं तथा 1 हजार रूपए का कोयला जब्त किया गया।
Comments