मृत खाताधारकों के बैंक खातों से रूपये निकालकर गबन करने के मामले में आरोपी की जमानत निरस्त..

मृत खाताधारकों के बैंक खातों से रूपये निकालकर गबन करने के मामले में आरोपी की जमानत निरस्त
देवास/शाजापुर। न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश शाजापुर मनोज कुमार शर्मा द्वारा आरोपी हेमनाथ पिता भगीरथ उम्र 45 वर्ष निवासी ग्राम निपानिया धाकड़ थाना सुंदरसी जिला शाजापुर का जमानत आवेदन पत्र निरस्त किया गया।
जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, प्रवर अधीक्षक डाकघर मालवा संभाग उज्जैन द्वारा थाना प्रभारी सुंदरसी को एक आवेदन पत्र आरोपी मुन्ना लाल सुनहरे के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया था। थाना सुंदरसी पर आरोपी के विरुद्ध अपराध दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख की गई थी। आरोपी द्वारा दिनांक 7 सितंबर 2016 से दिनांक 17 मार्च 2019 तक उप डाकपाल सुंदरसी लेखा कार्यालय शाजापुर प्रधान डाकघर के पद पर कार्य करते हुए सामाजिक सुरक्षा पेंशन के खाताधारक मृतक जमना बाई, रतन सिंह, शंकर लाल, देव बाई व रत्ती बाई के खातों से उनकी मृत्यु के उपरांत पासबुक के रुपए निकाले। आरोपी ने बगैर पास बुक के फर्जी निकासी फार्म तैयार कर लोकसेवक होते हुए कूट रचना कर खाता धारकों के रुपए निकालकर निजी रूप से उपयोग कर गबन किया गया है। प्रकरण की विवेचना के दौरान आरोपी मुन्नालाल के साथ उक्त अपराध में आरोपी हेमनाथ की संलिप्तता प्रकट होने पर उक्त अपराध में आरोपी हेमनाथ को भी गिरफ्तार किया गया था। आरोपी हेमनाथ डाक वाहक सुंदरसी की तत्कालीन उपडाक पाल सुंदरसी आरोपी मुन्ना लाल सुनहरे के साथ अपराध में संलिप्तता होने से उनके विरुद्ध दर्शाया गया अपराध गंभीर है। प्रकरण की सम्पूर्ण परिस्थितियों व अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए सहआरोपी का भी जमानत आवेदन पत्र आज न्यायालय द्वारा निरस्त किया गया। राज्य की ओर से लोक अभियोजक शाजापुर एम एल शर्मा द्वारा वीसी के माध्यम से उपस्थित होकर जमानत आवेदन पर आपत्ति की गई।

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