न्यायालय ने तीन प्रकरणों में आठ आरोपियों की जमानत की निरस्त..
न्यायालय ने तीन प्रकरणों में आठ आरोपियों की जमानत की निरस्त
देवास/गुना। न्यायालय ने तीन विभिन्न प्रकरणों में आठ आरोपियों की जमानत याचिका को खारिज किया है। मीडिया प्रभारी निर्मल जी ने बताया की राधौगढ़ न्यायालय में तीन मोटासायकल चोरों की जमानत निरस्त की गई। वहीं सोशल मीडिया पर भडक़ाऊ पोस्ट डालने वाले तीन आरोपियों के साथ दुष्कर्म करने वाले दो आरोपियों की जमानत निरस्त की गई है।
मोटरसाइकिल चोरों की जमानत निरस्त
जेएमएफसी राधौगढ़ के न्यायालय में एक साथ दो मोटरसायकल चोरी करने वाले तीन आरोपी गोविन्द उर्फ पप्पू उर्फ सर्जन सिंह कंजर, मनोहर कंजर एवं विजय कंजर ने जमानत के लिए आवेदन पेश किया जिसे न्यायालय ने निरस्त कर दिया। पैरवीकर्ता मयंक भारद्वाज एडीपीओ ने बताया कि फरियादी आनंद सक्सेना तथा अमित रजक दिनांक 14/08/2020 को शाम करीबन 7 बजे अपनी मोटरसाइकिल को लक्ष्मी गेस्ट हाउस के सामने रखकर गेस्ट हाउस में सोने चले गए थे करीब सुबह 6 बजे उठकर बाहर आकर देखा तो मोटरसाइकिल वहां पर नहीं थी फिर आसपास मोटरसाइकिल की तलाश की कोई पता नहीं चला रात्रि में कोई अज्ञात चोर हमारी मोटरसाइकिल को चोरी करके ले गया है राधौगढ़ पुलिस ने तीनों आरोपी गणों से दोनों मोटरसाइकिल जप्त कर उन्हें न्यायालय राधौगढ़ में पेश किया था।
भडक़ाऊ पोस्ट कर माहौल खराब करने वालों की जमानत निरस्त
अपर सत्र न्यायालय गुना ने सोशल मीडिया पर भडक़ाऊ पोस्ट करने वाले तीन आरोपी परवेज उर्फ सनी पठान, परवेज उर्फ परम गौरी, गब्बू उर्फ फिरोज खांन निवासीगण चाचौड़ा का जमानत आवेदन निरस्त किया। मीडिया सेल प्रभारी डॉली गुप्ता ने बताया कि कुछ असामाजिक तत्वो द्वारा दिनांक 05/08/2020 को कुछ पोस्ट सोशल मीडिया फेसबुक एवं व्हाट्सअप के माध्यम से डाली गयी जिसमें हिंदू जाति पर मंदिर-मजिस्द को लेकर अभद्र टिप्पणी की हैं तथा न्यायपालिका के संबंध में अपशब्द कहा हैं और मंदिर को लेकर टिप्पणी कर धार्मिक भावनाओ को आहत करने एवं नगर की शांति भंग करने का प्रयास किया गया हैं। उक्त रिपोर्ट के संबंध में थाना चाचौड़ा द्वारा अपराध क्रमांक 361/2020 पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया था।
दुष्कर्म करने वालों की जमानत निरस्त
अपर सत्र न्यायालय गुना ने नाबालिग लडक़ी के साथ बहला-फुसलाकर बलात्कार करने वाले दो आरोपी राजकुमार एवं निरंजन निवासीगण कुंभराज का जमानत आवेदन निरस्त किया। मीडिया सेल प्रभारी डॉली गुप्ता ने बताया कि अभियोक्त्री 15/01/20 को गुम हो गई थी उसके दिनांक 24/01/2020 को मिलने पर उन्होंने पुलिस थाना कुंभराज को बताया कि आरोपीगण नाच-गाने का प्रोगाम कहकर आरोन के जंगल की ओर ले गये और डरा धमकाकर, जान से मारने की धमकी देकर जबरन गलत काम किया जिसके आधार पर अपराध क्रमांक 43/2020 पर धारा 363, 366, 376, 34 एवं पोक्सो एक्ट धारा 3/4 का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विशेष लोक अभियोजक द्वारा घोर आपत्ति की गई कि आरोपी गणों द्वारा जघन्य कृत्य किया गया है।
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