न्यायालय ने दो प्रकरणों में की सुनवाई, तीन आरोपियों की जमानत निरस्त..
न्यायालय ने दो प्रकरणों में की सुनवाई, तीन आरोपियों की जमानत निरस्त
देवास/गुना। न्यायालय ने दो प्रकरणों में सुनवाई करते हुए आरोपियों की जमानत को निरस्त किया है। मीडिया सेल प्रभारी निर्मल अग्रवाल ने बताया कि अपर सत्र न्यायालय गुना ने नाबालिग लडक़ी के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी का अभियोजन के तर्को से सहमत होते हुए दूसरा जमानत आवेदन खारिज किया है। इसी तरह से जेएमएफसी न्यायालय राधौगढ़ में अमानत में खयानत करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त की है।
अदालत का फैसला अभी जेल में रहना होगा दूसरी जमानत भी निरस्त
अपर सत्र न्यायालय गुना ने नाबालिग लडक़ी के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी महावीर का अभियोजन के तर्को से सहमत होते हुए दूसरा जमानत आवेदन भी खारिज किया। विशेष लोक अभियोजक रविकांत दुबे ने बताया कि फरियादी ने दिनांक 5/6/2020 को थाना आरोन में नाबालिग गुमशुदा की रिपोर्ट अपराध क्रमांक 377/20 धारा 363 भादवि पर पंजीबद्ध कराई थी नाबालिग लडक़ी को दस्तयाब कर कथन कराए जाने पर उसने आरोपी महावीर द्वारा गलत काम करना बताया था पश्चात आरोपी महावीर के विरूद्ध धारा 363, 366, 376 भादवि तथा 5/6 पोक्सो अधिनियम का इजाफा किया गया आरोपी ढाई महीने से जेल में बंद है।
सोया तेल गायब करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त
जेएमएफसी न्यायालय राधौगढ़ में अमानत में खयानत करने वाले आरोपी इस्लाम पुत्र मुन्ना खां, हनीफ पुत्र शफी खां का न्यायालय ने जमानत आवेदन निरस्त किया। पैरवीकर्ता एडीपीओ मयंक भारद्वाज ने बताया कि 2,42, 900 रुपए का माल सोया तेल हेराफेरी करने वाले आरोपीगणों की जमानतअभियोजन के तर्कों से सहमत होकर न्यायालय ने खारिज की आरोपीगण द्वारा राधौगढ़ क्षेत्र में फरियादी सौरभ सिंघल का सोया तेल जो देवास से बदरवास जा रहा था रास्ते में गायब कर बेचने के लिए छोटे ट्रक में कहीं ले जा रहे थे जिसे पुलिस ने तत्परता से पकड़ लिया था।
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