तीन अलग-अलग मामलों में तीन आरोपियों को भेजा जेल..

तीन अलग-अलग मामलों में तीन आरोपियों को भेजा जेल
देवास/गुना। न्यायालय ने तीन प्रकरणों की सुनवाई करते हुए तीन आरोपियों को जेल भेजा है। मीडिया प्रभारी निर्मल अग्रवाल ने बताया की न्यायालय जेएमएफसी गुना ने युवती के साथ छेड़छाड़ करने के आरोप में एक आरोपी को जेल भेजा है। वहीं छेड़छाड़ और मारपीट के आरोप में आरोपी को जेल भेजा है। इसी प्रकार चोरी के एक आरोपी को जेल भेजा गया है।


छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को भेजा जेल
  न्यायालय जेएमएफसी गुना ने आरोपी जितेंद्र पुत्र घासीराम परिहार को छेड़छाड़ करने के मामले में कोतवाली पुलिस द्वारा पेश करने पर जेल भेजा। पैरवीकर्ता एडीपीओ वंदना रघुवंशी ने बताया कि फरियादिया दिनांक 12/08/2020 को शाम 4.30 बजे बाजार जा रही थी तब रास्ते में जितेंद्र ने बुरी नियत से उसका दाहिना हाथ पकड़ लिया फिर फरियादिया ने अपना हाथ छुड़ाया तो जितेंद्र गालियां देने लगा और कहा कि तुम्हें मोहल्ले में नहीं रहने दूंगा आरोपी उसका दो-तीन माह से पीछा कर रहा था कोतवाली द्वारा अपराध क्रमांक 683/20 पर धारा 354 भादवि पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया।


छेड़छाड़ व मारपीट करने पर आरोपी को किया सलाखों के पीछे
      जेएमएफसी न्यायालय ने आरोपी राजेश उर्फ राजेंद्र बुनकर पुत्र कैलाश नारायण निवासी ग्राम रामनगर को राघौगढ़ पुलिस द्वारा छेड़छाड़ करने तथा मारपीट के मामले में पोक्सो एक्ट के तहत जेल भेजा। पैरवीकर्ता एडीपीओ वंदना रघुवंशी ने बताया कि फरियादिया दिनांक 30/05/2020 को मौसी की लडक़ी के साथ मंदिर जा रही थी तभी राहुल बुनकर ने आकर उसका बुरी नियत से दाहिना हाथ पकड़ लिया फिर फरियादिया ने उक्त घटना घर वालों को बताई फिर फरियादिया का भाई और माता राहुल बुनकर के घर गए तथा उसे समझाया तो राहुल एवं उसका भाई गालियां देने लगे तथा मना करने पर राहुल ने फरियादिया के भाई से मारपीट की। राघौगढ़ में अपराध क्रमांक 283/20 पर अपराध धारा 354, 323 भादवि एवं 7/8 पोक्सो एक्ट पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया।
चने की चोरी करने वाले मजदूर को भेजा जेल
       न्यायालय जेएमएफसी गुना ने आरोपी शिवराज पुत्र प्रकाश अहिरवार निवासी बरखेड़ा गिर्द को चोरी करने के मामले में बजरंगगढ़ पुलिस द्वारा पेश करने पर जेल भेजा। मीडिया सेल प्रभारी डॉली गुप्ता ने बताया कि फरियादी संजय कुमार पुत्र जगन्नाथ सिंह निवासी बरखेड़ा गिर्द दिनांक 22/08/2020 को गेहूं भरवाने के लिए मजदूरी के लिए शिवराज अहिरवार को लगाया था। वह लोग करीब 1 बजे खाना खाने चले गए खाना खाकर आकर देखा तो 6 कट्टे में से दो चने के कट्टे करीब 70 किलो के वजन वाले कट्टे वहां नहीं मिले जिसमें चनों की कीमत करीब 3 हजार रुपये है। पुलिस ने आरोपी शिवराज को गिरफ्तार कर पूछताछ की तो उसने दोनों चने के कट्टे पुलिस को जब्त करा दिए थाना बजरंगगढ़ द्वारा अपराध क्रमांक 193/20 पर धारा 380 भादवी पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया।

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