हाटपिपलिया विधानसभा क्षेत्र में आचार संहिता लगते ही आबकारी विभाग ने की कार्रवाई, 4 लाख रूपए से अधिक की सामाग्री जब्त..


देवास। सहायक आबकारी आयुक्त विक्रम दीप सांगर ने बताया कि हाटपीपल्या विधानसभा उपचुनाव में आदर्श आचार संहिता के पालन के लिए कलेक्टर चंद्रमौली शुक्ला ने आबकारी विभाग को अवैध मदिरा के निर्माण, संग्रहण, परिवहन और विक्रय पर कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए है। इसी के तारतम्य में कंट्रोल रूम प्रभारी नागेंद्र सिंह जादोन के नेतृत्व में आबकारी की संयुक्त टीम द्वारा सोमवार अलसुबह ग्राम बरोठा में अचानक दबिश दी गई। इसमें हाथभट्टी मदिरा का अवैध निर्माण करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही की गई जिसमे 60 लीटर हाथभट्टी मदिरा तथा लगभग 8 हजार 700 लीटर महुआ लहान बरामद किया गया। लहान को मौके पर ही विधिवत नष्ट किया गया तथा 8 प्रकरण मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1) के अंतर्गत पंजीबद्ध किए। जप्त सामग्री का बाजार मूल्य रुपए 4 लाख 47 हजार रूपये है। उन्होंने बताया कि टीम द्वारा बरोठा सांसी बस्ती, बरोठा तालाब की पाल स्थित झाडिय़ों में, तालाब के पास नाले में एक साथ कार्यवाही की गई। बस्ती में 2 रिहायशी मकान से 6 लीटर हाथभट्टी मदिरा जब्त कर प्रकरण पंजीबद्ध किये गए। तालाब के पास नाले में अलग-अलग स्थानों पर 4 चलित भट्टियां पाई गई टीम को देखकर भट्टी चलाने वाले भाग गए। यहां टीम ने भट्टियों को तहस नहस किया, तालाब के किनारे झाडिय़ों में सर्च करने पर टीम को अलग-अलग स्थानों पर ड्रमों में भरा हुआ तथा जमीन में गढ़ा हुआ महुआ लहान बरामद हुआ जिसे मौके पर ही विधिवत नष्ट किया। कार्यवाही में आबकारी उपनिरीक्षक राजकुमारी मंडलोई, निधि शर्मा, महेश पटेल, विजय कुचेरिया, डीपी सिंह, दिनेश कुमार भार्गव, संदीप सिंह चौहान तथा प्रेम यादव, कैलाश जामोद, आबकारी मुख्य आरक्षक विष्णु प्रसाद कलोसिया, राजाराम रैकवार, दीपक धुरिया आबकारी आरक्षक बालकृष्ण जायसवाल, अशोक सेन, गोविंद बदावदिया, अरविंद जिनवाल, दीपक टटवाडे तथा संगीता यादव सम्मिलित थे

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