कोरोना संक्रमण को देखते हुए कलेक्टर ने धारा 144 के तहत जारी किए निर्देश..
कोरोना संक्रमण को देखते हुए कलेक्टर ने धारा 144 के तहत जारी किए निर्देश
31 दिसंबर तक बंद रहेंगे कक्षा 1 से 8 वीं तक के स्कूल, फेस मास्क की होगी अनिवार्यता
देवास। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जहां इंदौर व उज्जैन जिला प्रशासन ने निर्देश जारी किए है वहीं देवास कलेक्टर चन्द्रमौली शुक्ला ने भी कोविड-19 के सख्त निर्देश जारी किए हैं। जिसके चलते सभी लोग फेस मास्क का उपयोग करेंगे, इसके साथ ही कक्षा 1 से लेकर 8 वीं तक सभी स्कूल 31 दिसम्बर तक बंद रहेंगे एवं कक्षा 9 से 12 तक के स्कूली छात्र-छात्राएँ स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के क्रम में स्कूल जा सकेंगे। शादी पार्टियों एवं अन्य आयोजनों में फेस-मॉस्क, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्यत: किया जाएगा।
यह दिए आदेश
मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग, भोपाल के पत्र कमांक एफ 35-09 / 2020 / दो/ सी -2 भोपाल, दिनांक 20-11-2020 के तारतम्य जिले में कोविड -19 वायरस बढ़ते संकमण को दृष्टिगत रखते हुए मैं चन्द्रमौली शुक्ला, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला देवास दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत निम्नानुसार प्रतिबन्धात्मक आदेश प्रसारित करता हूँ :
1- यह कि सभी नागरिक फेस मास्क का उपयोग करेंगे ऐसा नहीं किए जाने की स्थिति में निर्धारित जुर्माना लगाया जावेगा एवं वैधानिक कार्यवाही की जावे।
2- यह कि कक्षा 1 से 8 तक जिले के समस्त स्कूल 31 दिसम्बर 2020 तक बंद रखे जावे एवं कक्षा 9 से 12 तक के स्कूली छात्र – छात्राएँ स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के क्रम में स्कूल जा सकेंगे।
3- शादी पार्टियों एवं अन्य आयोजनों में फेस-मॉस्क, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्यत: किया जावे।
4- जिले में सभी प्रकार के जुलूस / रैली पूर्णत: प्रतिबंधित रहेंगे।
5- कंटेनमेंट जोन में समस्त प्रकार की गतिविधियां पूर्णत: प्रतिबंधित रखी जावे।
6- कोविड-19 के संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए पूर्व में समय-समय जारी आदेश/निर्देशो का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित करें। उक्तादेश की व्यक्तिगत तामिली संभव नहीं है। अत: उक्तादेश एकपक्षीय रूप से जारी किया जाकर आमजन की सूचना हेतु दैनिक समाचार पत्रों/इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रकाशित/प्रसारित कराया जा रहा है। अपने अनुभाग क्षेत्र में संबंधित एसडीएम/एसडीओ(पी) आदेश का पालन सुनिश्चित कराएंगे, उल्लंघन की स्थिति में भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 187,188, 269, 270, 271 एवं डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 तथा द एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1897 के अंतर्गत कार्यवाही कर उल्लंघनकर्ता के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किया जाएगा।
Comments