नाबालिक को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 वर्ष का कारावास..

नाबालिक को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 वर्ष का कारावास
देवास। नाबालिक को बहलाफुसलाकर आरोपी गुजरात लेकर गया जहां कंपनी के द्वारा दिए गए भवन में नाबालिक के साथ एक माह तक दुष्कर्म किया। घटना की जानकारी मिलते ही आरोपी को गुजरात से पकड़ा साथ ही नाबालिक को लेकर देवास आए। घटना डेढ़ वर्ष पूर्व की थी, जिस पर न्यायालय ने शुक्रवार को इस प्रकरण में सुनवाई करते हुए आरोपी को 20 वर्ष का कारावास व अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।
यह था घटना का विवरण
     घटना का विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 22.05.2019 को रात करीब 8.30 बजे पीडि़ता के माता-पिता खाना खा रहे थे। तभी पीडि़ता शौचालय जाने का बोलकर गई। करीब 20 मिनट बाद देखा तो पीडि़ता के न आने पर उसकी तलाश करने के उपरान्त भी ना मिलने पर पीडिता के पिता द्वारा थाना बीएनपी में आरोपी राजेश उर्फ राजा द्वारा पीडिता को बहला फुसलाकर साथ ले जाना की शंका होना बताकर आरोपी के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई। विवेचना के दौरान 04.07.2019 को पुलिस द्वारा पीडिता को आरोपी राजेश उर्फ राजा के कब्जे से छुडवाया गया तथा पीडिता से पूछताछ किये जाने पर पीडिता ने दिनांक 22.05.2019 को आरोपी राजेश द्वारा फोन करके पीडिता को शादी करने का झांसा देकर रात्रि करीब 10 बजे उसे घर से मोटर साईकिल से ले जाना फिर ट्रेन से मोरबी गुजरात में ले जाकर प्रायवेट कम्पनी द्वारा दिये गये कमरे में करीब 1 माह रखा जाना तथा इस दौरान आरोपी राजेश द्वारा उसके साथ जबरदस्ती गलत काम किया जाना तथा जान से मारने की धमकी देना बताया। पीडिता का मेडीकल परीक्षण कराया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक बनाया गया। आरोपी का मेडीकल परीक्षण कराया गया। अन्य आवश्यक अनुसंधान पश्चात आरोपी के विरूद्ध अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।
     विशेष न्यायालय (पाक्सो एक्ट) जिला देवास द्वारा दिनांक 05.11.2020 को निर्णय पारित कर आरोपी राजेश उर्फ राजा उम्र 22 साल, थाना बीएनपी को दोषसिद्ध पाते हुये भारतीय दण्ड संहिता की धारा 366 एवं 5(एल)/6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 में 20 वर्ष की सजा व कुल 13000/- के जुर्माने से दंडित किया गया। उक्त प्रकरण में विशेक लोक अभियोजक, राजेन्द्र खाण्डेगर जिला लोक अभियोजन अधिकारी, जिला द्वारा कुशल पैरवी संपादित की गई। अजय सिंह भंवर, उप संचालक (अभियोजन) द्वारा उक्त प्रकरण में सतत मॉनिटरिंग कर उचित मार्गदर्शन दिया गया। सहा. जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमती अलका राणा एवं कोर्ट मोहर्रिर रमेश बर्डे का विशेष सहयोग रहा।

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