सौतेले पिता ने नाबालिक बेटी के साथ किया था दुष्कर्म..
सौतेले पिता ने नाबालिक बेटी के साथ किया था दुष्कर्म
डिलीवरी होने पर पता चला, जन्म के कुछ समय बाद नवजात की हो गई मौत
देवास। औद्योगिक थाना क्षेत्र की एक कॉलोनी में सौतेला पिता अपनी ही नाबालिग बेटी के साथ करीब 10 महीने से दुष्कर्म कर रहा था। इस बात का पता कब चला जब नाबालिग बेटी गर्भवती हुई। नाबालिग बालिका ने एक शिशु को जन्म दिया, लेकिन कुछ समय के बाद नवजात शिशु की मौत हो गई। पुलिस ने दुष्कर्मी पिता को हिरासत में ले लिया है। बताया गया है की पीडि़ता के पिता की 14 वर्ष पूर्व मौत हो गई थी, उसके बाद पीडि़ता की माँ ने दूसरे व्यक्ति से शादी कर ली थी।
शनिवार को औद्योगिक थाना क्षेत्र की एक कॉलोनी में उस समय हलचल मच गई जब एक नाबालिग बालिका ने एक बच्चे को जन्म दिया और कुछ समय बाद नवजात की मौत हो गई। जब नाबालिग बालिका के पिता का नाम मालूम पड़ा तो लोगों के होश उड़ गए, क्योंकि वो बालिका का सौतेला पिता है। यह जानकारी लगते ही बालिका की मां अपनी नादान बेटी से लिपट कर रोने लगी, जिला अस्पताल से पुलिस को सूचना मिली तो पुलिस ने नाबालिग बालिका के दुष्कर्मी पिता को हिरासत में ले लिया। पीडि़ता की मां ने बताया मेरे पति की 2006 मौत गई थी। इसके बाद हमने दोनों की मर्जी से एक मंदिर में दूसरी शादी कर ली थी। उससे भी दो बच्चे हो गए, मैं मजदूरी करती हूं पर मुझे मालूम नहीं था की मेरा पति ही मेरी बेटी की इज्जत से खिलवाड़ करता रहा अब मैं क्या कहूं मेरे भी छोटे-छोटे बच्चे हैं। समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं।
आरोपी दस माह तक करता रहा दुष्कर्म
पीडि़ता के पिता की 2006 में मौत हो गई थी जिसके बाद माँ ने मंदिर में दूसरी शादी कर ली थी। इधर सौतेला पिता अपनी नाबालिग बेटी के साथ जबरन दुष्कर्म करता रहा। आरोपी उसका सौतेला पिता अपनी नाबालिग सौतेली बेटी के साथ जुलाई 2019 से 15 अप्रैल 2020 तक दुष्कर्म करता रहा। इस बात का खुलासा नाबालिग की डिलेवरी के बाद हुआ।
इन धाराओं में किया प्रकरण दर्ज
पुलिस ने बताया नाबालिग ने शुक्रवार को जिला अस्पताल में एक बच्चे को जन्म दिया था जो मर गया। आरोपी उसका सौतेला पिता है, जिसने जुलाई 2019 से 15 अप्रैल 2020 तक अपनी बच्ची से दुष्कर्म करता रहा, जिसका खुलासा डिलेवरी के बाद हुआ। आरोपी को हिरासत में लेकर उस पर दुष्कर्म, बच्चों पर लैंगिक अपराध सहित धारा 376 (3), 376 (2)(एन), 376 (2)(के), 376(2)(एफ) पाक्सो एक्ट में अपराध दर्ज कर लिया है।
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