रेत खनिज व गिट्टी खदान व्यापारियों ने किया खनिज मंत्री का स्वागत..

रेत खनिज व गिट्टी खदान व्यापारियों ने किया खनिज मंत्री का स्वागत
धारा 379 पर जो निर्णय न्यायालय ने दिया है उसको लेकर कुछ भ्रम है : खनिज मंत्री
देवास। मध्य प्रदेश सरकार के खनिज मंत्री बजेंद्र प्रताप सिंह रविवार को अल्प प्रवास पर देवास पहुंचे जहां रेत मंडी के पास रेत व्यापारियों सहित भाजपा कार्यकर्ताओं ने मंत्री जी का आतिशबाजी कर स्वागत किया। साथ ही खनिज मंत्री को अपनी समस्याओं से अवगत भी कराया।

        रेत खनिज परिवहन व्यापारी एसोसिएशन के अध्यक्ष विजय गहलोत एवं गिट्टी खदान व्यापारी संगठन के जितेंद्र सिंह कवडी के नेतृत्व में व्यापारियों ने मंत्री को मालवी पगड़ी पहनाई और उनका अभिनंदन किया। व्यापारियों ने हाल ही के दिनों में शासन के निर्णय की प्रशंसा की और इसके लिए मंत्री श्री सिंह को साधुवाद दिया। इस अवसर पर मंत्री श्री सिंह ने रेत खनिज एवं गिट्टी व्यापार में आने वाली सभी समस्याओं को समाप्त करने का आश्वासन भी दिया। उन्होंने कहा कि अब पहले की तरह कई विभाग रेत खनिज परिवहन पर कार्यवाही नहीं करते। अपितु सिर्फ खनिज विभाग ही जांच उपरांत कार्रवाई करता है। व्यापारियों पर चोरी की धारा में मुकदमा दर्ज होने की बात को लेकर उन्होंने कहा कि इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट की गाइड लाइन है, जिसको लेकर सरकार गंभीर है। उन्होंने कहा कि जब व्यापारियों पर जुर्माना की कार्रवाई होती है, तो फिर दूसरी कार्रवाई नहीं होना चाहिए।

         खनिज मंत्री बजेंद्र प्रताप सिंह ने बताया की धारा 379 वाला मामला सुप्रिम कोर्ट में चल रहा है जिसके लिए शासन भी गई हुई है उसमें जो निर्णय न्यायालय ने दिया है उसको लेकर कुछ भ्रम है। इसमें एसी जबलुपर से एक स्पष्टीकरण मांगा है, अगर कुछ ऐसा लगेगा की जाने की जरूरत है तो निश्चित रूप से हम जाएंगे। उस बात को लेकर हम लोग भी संतुष्ट नहीं है की आज कोई भी जुर्माना हो और उसके बाद धारा 379 की कार्रवाई हो, क्योंकि हमारे नियम में जुर्माने का प्रावधान है, साथ ही राजसात का भी प्रावधान है, लेकिन किसी एक व्यक्ति को डबल सजा मिले तो वह भी अच्छी बात नहीं है।

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